साहित्य
महासमुंद : 04 अलग -अलग प्रकरणों में कुल 115 लीटर कच्ची शराब जप्त
अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध आबकारी विभाग महासमुंद द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य मे कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद मोहित कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में 27 एवं 28 को आबकारी वृत्त सरायपाली अन्तर्गत आरोपी राजू कलेत उम्र -33 वर्ष, निवासी -सिन्घोड़ा के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब, आरोपी राजिन बारला उम्र -22 वर्ष, निवासी -छुईपाली, थाना - सिन्घोडा के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब जप्त किया गया तथा छुईपाली के ही एक अन्य आरोपी हरीशचंद्र यादव, उम्र-28 वर्ष के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त कर उक्त तीनों आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाख़लि किया गया है।
एक अन्य कार्यवाही मे ग्राम डोंगररक्सा थाना सिन्घोडा में जंगल से 80 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब और 22 प्लास्टिक ड्रमों में लगभग 1100 किलोग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित महुआ लहान जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही सराईपाली के वृत्त प्रभारी अधिकारी उत्तमबुद्ध भारद्वाज द्वारा की गई जिसमें आबकारी स्टाफ़ मौजूद थे।
खम्हारडिह थाना घेराव - पुलिस प्रशासन का पुतला दहन
हिंदू (जैन ) परिवार के घर में घुस कर मारपीट - लूटपाट व प्राण घातक हमला करने वाले जिहादियों का साथ देने वाले पुलिस प्रशासन का पुतला दहन व खम्हारडीह थाने का घेराव
दिनांक - 29/01/2024 , सोमवार
समय - शाम 4 बजे
एकत्रीकरण स्थल - भारत माता चौक , शंकर नगर रायपुर
विश्व हिंदू परिषद - बजरंग दल - छत्तीसगढ़ प्रांत
आज जिहादी उनके घर गए है - कल हमारे घर आ जाएँगे - हिंदू एकता का परिचय देवे
महादेव एप और डीएमएफ घोटाले में दो नई एफआईआर, 104 से ज्यादा लोगों के नाम भी आया सामने
रायपुर। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी)व ईओडब्लू ने महादेव सट्टा एप और डीएमएफ घोटाले में दो नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कुछ खनिज अधिकारियों, ठेकेदारों और कंपनी के मालिक समेत 104 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। महादेव सट्टा में 60 से ज्यादा और डीएमएफ में 54 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी-ईओडब्लू ने आईएएस रानू साहू, कई आईएएस-आईपीएस के अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों व वर्तमान और पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इससे पहले ईडी के प्रतिवेदन में एसीबी ने दो हजार करोड़ के आबकारी व 554 करोड़ के अवैध कोल परिवहन घोटाले में भी केस दर्ज किया है।
ईडी ने पिछले साल एसीबी-ईओडब्लू डायरेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था। उन्होंने 1200 करोड़ के ज्यादा के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में कार्रवाई के लिए कहा था। उसके बाद सट्टेबाजी में 500 करोड़ के मनी लॉड्रिंग और हवाला केस की कार्रवाई के लिए चि_ी लिखी है। उसी के बाद से एसीबी-ईओडब्लू में जांच चल रही थी। उसमें दो दिन के भीतर केस दर्ज कर लिया गया है।
महादेव सट्टा में मनी लॉड्रिंग और हवाला केस में एसीबी-ईओडब्लू ने कारोबारी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल, एएसआई सतीश चंद्राकर, सिपाही भीम सिंह यादव, हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, अमित अग्रवाल, नितिन तीबड़ेवाल, असीम दास, रोहित गुलाटी, पवन नत्थानी, विकास छापरिया, विशाल कुमार, धीरज समेत पुलिस के बड़े अधिकारी-कर्मचारी, विधायक, नेता, कारोबारी समेत अन्य पर आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और 12 पीआरई के तहत केस दर्ज किया है। इसका अपराध क्रमांक 04/24 है। हालांकि इस मामले में ईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि 13 और लोगों को आरोपी बनाया है।
ईडी ने पिछले साल कांग्रेस सरकार के दौरान एसीबी-ईओडब्लू को पहले कोल परिवहन केस, फिर आबकारी में घोटाले का प्रतिवेदन भेजा था। उसमें भ्रष्टाचार और उससे अर्जित संपत्ति की जानकारी दी गई थी। फिर ईडी ने महादेव सट्टा व डीएमएफ घोटाला का जांच के बाद प्रतिवेदन भेजा। उस समय चारों मामले में तत्कालीन सरकार और एसीबी-ईओडब्लू ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में यह मामला अभी विचाराधीन है।
महादेव सट्टा में दुबई पुलिस ने मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल को नजरबंद किया है। ईडी इंटरपोल की मदद से उसे रायपुर लाने की तैयारी कर रही है। ईडी ने कोर्ट में इसके लिए अर्जी लगाई है। ईडी ने अरब पुलिस की कार्रवाई का दस्तावेज जमा किया है, जो अरबी भाषा में है। उसे अभी हिंदी व अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। उसे पढऩे के बाद कोर्ट प्रमोटर को लाने का आदेश दे सकती है। इधर ईडी खुद डीएमएफ फंड की जांच कर रही है। इसमें दो दर्जन से ज्यादा पूछताछ और उनके ठिकानों में छापेमारी हो चुकी है। इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें भी ईडी गिरफ्तारी कर सकती है।
सहकारी बैंक में लूट की कोशिश करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, तलाश जारी
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सहकारी बैंक में लूट की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 25 जनवरी की रात बाइक में 5 नकाबपोश बदमाश जिला सहकारी बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन अचानक कुछ ग्रामीणों को बैंक में किसी के घुसे होने की आशंका हुई। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस तत्काल बैंक पहुंची, पुलिस को आता देख और ग्रामीणों की शोरगुल सुनकर आरोपी बैंक में रखे कम्प्यूटर का मॉनिटर लेकर फरार हो गए। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले के 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 4700 नगद, एक बाइक और लुटे गए मॉनिटर बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम साहिल राय उर्फ राहुल, अभिषेक राय, शेख अमित कुरैशी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दो अन्य आरोपी, धर्मेंद्र और सलमान की तलाश कर रही है।
जिले में अवैध शराब निर्माण और भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई
जांजगीर चांपा से मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा 24 जनवरी 2024/ कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण पर कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त आबकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि कुल प्रकरण 03 में 530 बल्क लीटर महुआ मदिरा (कीमती 79,500 रू) एवं 3400 किग्रा (कीमती 1,70,000 रू) महुआ लहान नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम राहौद एवं बुंदेला सबरिया डेरा में नहर किनारे 08 नग चढ़ी भट्ठियों से 530 बल्क लीटर एवं 3400 किग्रा महुआ लहान (नष्ट) मदिरा बरामद किया गया। उक्त मदिरा बरामद किये जाने पर आब.अधि. की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मनोज राठौर, आबकारी उप निरीक्षक रमेश सिदार, आरक्षक अनवर मेमन, विमल सनाढ्î, छेदीलाल लहरे, आरक्षक देवदत्त जयसवाल,गीता कमल शामिल रहे।
कमिश्नर-आईजी ने वीसी के जरिए बैठक लेकर शोरगुल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
बिलासपुर, 24 जनवरी 2024/ कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी एवं आईजी अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी की वीसी के जरिए बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है। मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों एवं साईलेंसरों के प्रकरणों में भारी जुर्माने के साथ सीआरपीसी 133 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर श्रीमती तिवारी ने कहा कि थानेवार डीजे वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखा जाये। जिसमें मालिक का विवरण, प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मेकेनिक आदि की जानकारी रहे। ध्वनि मापक यंत्रों एवं वीडियोग्राफी से कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्र किया जाये। विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, साईलेंस जोन आदि का चिन्हांकन किया जाये। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान प्रस्तुत की जाये। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाईम में मजबूती के साथ कार्रवाई किया जाना चाहिए।
थाना कोनी पुलिस टीम द्वारा निजात अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही... 1.260 कि.ग्राम गांजा जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार
बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
थाना कोनी पुलिस टीम द्वारा निजात अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही
आरोपी मनोहर खांडे के कब्जे से कुल 1.260 कि.ग्राम गांजा जप्त कर धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पेश
नाम आरोपी- मनोहर खाण्डे पिता दशरथ खाण्डे उम्र 38 वर्ष साकिन रमतला रोड सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब, गांजा एवं नशीली दवाई के विरुद्ध विशेष अभियान (निजात) चलाकर अधिक-से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना कोनी की सयुक्त पुलिस टीम बनाकर थाना कोनी क्षेत्रों में सतत् निगाह रखी गई, मुखबिर सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के पीपल चौक रमतला रोड ग्राम सेंदरी दबिश देकर उपरोक्त आरोपीे मनोहर खांडे के कब्जे से एक सफेद रंग का प्लास्टिक झोला में कुल 1.260 कि.ग्रा. गांजा कीमती 12000/रूपये को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट धारा- 20 बी के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोनी गोपाल सतपथी, सउनि सुरेन्द्र तिवारी, महादेव कुजूर, प्रकाश तिवारी, मनीष जायसवाल, संजय गोस्वामी, महिला आरक्षक उत्तरी भारती चन्द्रशेखर मरकाम, रमेश टण्डन का सराहनीय योगदान रहा।
घर पर किचन में मिली महिला की अधजली लाश, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
कोरबा। जिले में एक महिला की जाली हुई लाश उसके घर पर किचन में मिली है, लाश मिलने से इलाके में सनसनी फ़ैल गई है, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टेम के लिए अस्पताल भेज दिया है, वहीँ मामले की जांच में जुट गई है। मामला बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरमुड़ा का है।
पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध है, पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। मृतिका का नाम बृज कुंवर 45 वर्षीय है, उसकी लाश घर के किचन में मिली है। मृतिका के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। मृतिका आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। घर पर मृतिका और उसका पति पत्नी रहते थे, वहीं दोनों का एक 20 साल का लड़का है, जो बोरवेल में काम करने बाहर गया हुआ है। उसका पति गांव के पास जंगल गया हुआ था। जब उसका पति जंगल से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जली हुई हालत में मिली। इसकी घटना की जानकारी गांव वालों को दी, इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
कमर में एक लोहे का देशी कट्टा एवं पेंट की जेब में एक नग जिंदा कारतूस रखे मिला। आरोपी
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2024 को जरिए मुखबीर सूचना मिली कि आरडीए कालोनी, इन्द्रप्रस्थ गार्डन के पास एक व्यक्ति जो हल्के नीले रंग का फुल शर्ट पहना है जो अपने कमर में एक देशी कट्टा छुपाकर घूम रहा है स्थान आरडीए कालोनी, इन्द्रप्रस्थ गार्डन के पास पहुंचकर बताये गये हुलिये के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ सेन पिता स्व. तुकाराम सेन उम्र 58 वर्ष साकिन इन्द्रप्रस्थ बीएसयूपी कालोनी रायपुरा, मकान नंबर 04, ब्लाक नंबर 04 थाना डीडी नगर रायपुर होना बताया जिसकी तलाशी लेने पर उस व्यकित के कमर में एक लोहे का देशी कट्टा एवं पेंट की जेब में एक नग जिंदा कारतूस रखे मिला। आरोपी रामनाथ सेन के कब्जे से एक लोहे का देशी कट्टा एवं एक नग जिंदा कारतूस को जप्त किया गया। आरोपी के पास कटटा के संबंध में कोई दस्तावेज नही होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ आरोपी टीटू ऊर्फ मोहम्मद ऐहतेशामुद्दीन गिरफ्तार
महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून
देश के लिए अहम विषय है बेहतर न्याय व्यवस्थाः गृहमंत्री विजय शर्मा
नवीन कानूनों के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री
महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। श्री साय ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं जिसे बदलने का समय आ गया है। श्री साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे।
नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है।
छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। श्री जुनेजा ने बताया कि नवीन कानून दंड देने की बजाए पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित हैं जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित हैं।
नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, एडीजीपी विवेकानंद, एडीजीपी अमित कुमार, वित्त सचिव श्री अंकित आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
*अवैध मादक पदार्थ गांजा 2 किलो 280 ग्राम किमती 15,000/रु के साथ आरोपी मोहम्मद निजामुद्दीन को किया गया गिरफ्तार*
रायपुर पुलिस की गाँजा तस्करी पर बड़ी कार्यवाही
अवैध रूप से रखे चाकू पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराधों के रोकथाम व अपराधियों पर निगाह रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले,नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक बी.एल. चन्द्राकर थाना प्रभारी खमतराई सहित उनकी टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्र उरकुरा के मड़ई-मेला में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान
योगेश पिता लेख राम वर्मा उम्र 19 वर्ष हर्षित विहार कॉलोनी उरकुरा जिला रायपुर एवं गौरव यादव पिता कुमार यादव उम्र 19 साल साकिन उरकुरा शीतला पारा थाना खमतराई जिला रायपुर के कब्जे से अवैध रूप से रखे चाकू पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2024 का आगाज
सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौती के संबंध में जन-जागरूकता के लिये प्रदेश के सरगुजा से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कबीरधाम से लेकर रायपुर, महासमुंद सहित समस्त जिलों में सड़क सुरक्षा माह-2024 का आगाज किया गया।
प्रदेश में आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा कबीरधाम, राजधानी रायपुर में विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू, दंतेवाड़ा में विधायक श्री चौतराम अटामी के मुख्य आतिथ्य एवं संबधित जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य विशिष्ट जनों की गरिमामय उपस्थिति में ‘हेलमेट/बाईक रैली’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
विधायक धरसींवा अनुज शर्मा ने यूनिसेफ के सहयोग से सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश को सोशल मीडिया पर जनजागरूकता हेतु प्रसारित किया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष, अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) श्री संजय शर्मा द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया। लीड एजेसीं द्वारा जारी निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों यथा सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, आंखो की जांच, स्कूल दिवस, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने स्लोगन, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन, ई-रिक्शा, ऑटो, बस वाहन चालकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है।
इसी तरह गणतंत्र दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर झांकी एवं बैनर पोस्टर फ्लैक्स, एम्बुलेंस ड्रायविंग टेªनिंग, वाहनों का फिटनेस, रेडियम स्ट्रीप्स आदि जांच/संधारण, शराब सेवन कर वाहन चालन से नुकसान पर रैली, ग्राम चौपाल में जन जागरूकता, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों के चिन्हित सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवाओं के लिये एरोबिक्स जुम्बा के माध्यम से स्वस्थ शरीर रखे स्वस्थ मन, स्वस्थ मन रखे सुरक्षित जन कार्यक्रम, हेलमेट धारी वाहन चालकों को प्रोत्साहन स्वरूप टाफी वितरण सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही घायल व्यक्तियों के समय-सीमा पर उपचार हेतु सड़क सुरक्षा मितान के रूप में स्वयंसेवी सेवाए देने के लिये प्रेरित करने संबंधी कार्यों के संपादन के लिये राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रायविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च ग्राम तेन्दुआ नवा रायपुर में 16 तथा 17 जनवरी 2024 को किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में समस्त जिलों से 04-04 प्रतिभागी भाग लेगें।
थाना खमतराई द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही
अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु के साथ उड़ीसा निवासी आरोपी मिनीकेतन पटेल को किया गया गिरफ्तार
विवरण- दिनांक 12.01.2024 को थाना गोलबाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत स्थित डीकेएस अस्पताल के बाजू शास्त्री चौक पास में अवैध रूप से एक व्यक्ति द्वारा नशीली मादक पदार्थ गांजा का बिक्री करने की फिराक में खड़ा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू तथा थाना प्रभारी गोलबाजार निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुखबीर के सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मौके के लिए रवाना हुआ जहां पर आरोपी मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 19/2024 धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा
अवैध रूप से शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियो सहित एंटीकाईम एवं साईबर युनिट को अन्य राज्यों से आने वाले अवैध मादक पदार्थ/शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से मादक पदार्थ/शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगो के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करनें निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियो एवं प्रभारी ए०सी०एसी०यु० सहित थाना प्रभारियो द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमो से भी अन्य जानकारी एकत्रित किये जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 13.01.2024 को थाना खमतराई पुलिस द्वारा
01- अपराध क्रमांक 47/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी महेंद्र वर्मा पिता स्व. श्यामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी शीतला पारा उर्कुरा थाना खमतराईसे 34 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2720/- बिक्री हेतु रखे पाये जाने से आबकारी एक्ट
02- अपराध क्रमांक 48/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी भोकलु देवार पिता भारत देवार उम्र 20 वर्ष साकिन डेरापारा आरटीओ कार्यालय के पीछे रावाभाटा से 33 पौवा देशी मसाला कीमती 2640/- बिक्री हेतु रखें पाए जाने पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया l
पुलिस को मिली बड़ी सफलता...वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी, 5 स्मगलर गिरफ्तार
महासमुंद। लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी करते 5 स्मगलर पकड़े गए है। सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छ0ग0 ओड़िसा बाॅर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार क्रमांक WB 08 C 3900 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया, कार में 03 व्यक्ति सवार थे। तीनों संदिग्धों को वाहन से उतार कर पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने से गंभीरता से पूछताछ किया जा रहा था कि उसी दरमियान उनके अन्य साथी दारान एक लाल रंग का हुण्डई आई20 कार क्रमांक MH 13 DE 3330 आया। जिसमें 02 व्यक्ति बैठे थे। वाहन को रोका गया व पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के पिछला सीट के सामने एक चेम्बर मिला जिसे उक्त वाहन चालक से खोलवाया गया जिसके अंदर एक पिले रंग के थैला के अंदर चार पैकेट मिला पैकेट के संबंध में पूछताछ करने पर सोने का पैकेट होना बताया।
बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाना पड़ा भारी ????न्यायालय ने लगाया 12000/रु का जुर्माना
वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा फटाका साइलेंसर पर कारवाही करने निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य मे दिनांक 10/01/2024 को मोटर सायकल से पेट्रोलिंग किया जा रहा था, पेट्रोलिंग के दौरान थाना आमानाका क्षेत्र में अभिजीत सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 18 वर्ष पता - मारुति एनक्लेव टाटीबंध आमानाका रायपुर के द्वारा अपने बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते मिला, जिसके मोटरसाइकिल को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट 39/192(1) A, 3/181 एवं 182 A(4) के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 12000/रु की जुर्माना राशि से दण्डित किया गया।।
आयोग के समझाईश पर बच्चे के खाने खर्चे के लिए 2500 रू. व 1000 रू. स्कूल फीस पिता देगा।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ. अर्चना उपाध्याय, श्रीमती एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 235 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 111 वीं जनसुनवाई।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दो महिलाओं ने आयोग की समझाईश पर किया सुलहनामा। आयोग से कहा भविष्य में आपसी झगड़ा नही किया जायेगा। इसी सहमति के आधार पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबध्द किया।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मछुआरा समूह के चार सदस्य थे, जिनमें से एक अनावेदक की मृत्यु हो गयी है और दूसरा अनावेदक पहले ही समिति छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदिकागण ही इस समिति के शेष 2 सदस्य ही रह गए है जो अब समिति के जिम्मेदार सदस्य है और गांव के तालाब को 10 साल के पट्टे पर लिये थे। अतः शेष बचे हुए पट्टे की अवधि में आवेदिकागण तालाब के मछलीपालन के लिए वैधानिक रूप से पट्टाधारी है व उनका कार्य की मियाद की अवधि तक आवेदिकागण वैधानिक रूप से अपनी पट्टा की शर्तों के अनुसार मछली पालन व मत्स्याखेट के लिए व शासन की लीज राशिपटाने के लिये जिम्मेदार होंगे। आयोग ने कहा कि प्रकरण में उपस्थित मत्स्य निरीक्षक को आवेदिकागण ऑर्डरशीट की कॉपी प्रस्तुत करे व अपनी वैधानिक कार्यवाही के अनुसार कार्य करे। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आवेदिका का कहना है कि सामाजिक दबाव से तलाक करवा दिया गया है। आयोग ने दोनो पक्षों को समझाया और काउंसलर से चर्चा करने को कहा दोनो पक्षों ने समय की मांग की। आयोग ने अगली सुनवाई में प्रकरण सुनने की बात कही।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। जिसमें महिला के पति व अनावेदिका स्कूल व कॉलेज में सहपाठी थे। आवेदिका व उसके पति का विवाह 2005 में हो चुका है। अनावेदिका आवेदिका के पति से दोस्त के हैसियत से मिली थी। 17 साल बाद आवेदिका को धमकाने लगी और आवेदिका के पति से तलाक दिलाकर खुद शादी करने के लिए परेशान करने लगी। अनावेदिका से पूछा गया वह कहती है कि उसने आवेदिका के पति से विवाह किया है किंतु कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। आवेदिका का पति व अनावेदिका दोनों वयस्क है और सहमति से अवैध संबंध में रह रहे थे। जिसे वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। दोनो पक्षों की काउंसलिंग हुई लेकिन अनावेदिका 44 वर्ष आवेदिका के पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि यदि अनावेदिका के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में आयोग द्वारा करायी जा सकती है। आवेदिका को कहा गया कि वे अनावेदिका के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. करा सकती है व अनावेदिका को समझाइश दिया गया कि वे आवेदिका व उसके पति से भविष्य में कोई संबंध ना रखे यदि वह किसी भी तरह आवेदिका व उसके पति से संबंध रखती है तो आवेदिका अनावेदिका के विरूध्द तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी। आवेदिका को ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि निशुल्क प्रदान की गई ताकि वह अनावेदिका के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सके। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदिका ने दस्तावेज प्रस्तुत किया आवेदिका उसके पति व बेटे तीनों के खिलाफ थाना खमतराई में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि सारे प्रकरणों से लगातार जूझते रहने से समस्या का स्थायी समाधान नही होगा, दोनो पक्ष यदि चाहे तो दोनो पक्ष आयोग की मदद से विस्तृत सुलहनामा बनाकर आपसी रजामंदी से तलाक की प्रकिया कर सकते है। दोनो पक्षों ने समय की मांगा है। प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों का काउंसलिंग किया गया। दोनो पक्ष साथ रहने के लिए तैयार है। इनकी विस्तृत लिखा-पढ़ी कर एग्रीमेंट तैयार किया जायेग व 1 वर्ष तक दोनो पक्षों की निगरानी की जायेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन एक मुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आवेदिका के सुविधा अनुसार गहनों की लिस्ट आयोग में दिया गया है। अनावेदक ने आवेदिका के गहने को गिरवी रखा है। गहने मुक्त करा कर आवेदिका को देगा। आयोग ने दोनो पक्षों के मध्य काउंसलर नियुक्त किया व दोनो पक्षों के मध्य गहने की वापसी अनावेदक द्वारा 4 माह के अंदर किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष शासकीय सेवा में कार्यरत् है और उनकी दो साल की एक बच्ची है। आयोग ने समझाईश दिया कि दोनो के पास र्याप्त आधार है लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते। आयोग ने उन्हें न्यायालय जाने का आदेश दिया। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य काउंसलिंग कराई गई। अनावेदक अपनी बच्ची के खाने खर्च के लिए 2500 रु. प्रति माह आवेदिका को नगद देगा व बच्ची की स्कूल फीस अनावेदक 1000 रू. स्कूल में जाकर पटायेगा। इस प्रकरण की निगरानी आयोग की काउंसलर द्वारा 6 माह तक की जायेगी।
एक प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदिका को शादी में मायके से दिये गये सामान को वापस देने के लिए अनावेदक पक्ष तैयार है। जिसमें आयोग की ओर से काउंसलर नियुक्त किया गया, काउसलर दोनो पक्षो के बीच सामान दिलाने में मदद करेंगी। सामान मिल जाने पर प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर के नाम पर देवेन्द्र नगर सेक्टर 3 में मकान है जिसके 4 हिस्सेदार है। आवेदिका के ससुर का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन अभी तक मकान का नामांतर नहीं हुआ है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया की दोनो पक्ष नगर-निगम से नामांतरण की प्रकिया करावें। आयोग द्वारा काउंसलर नियुक्त किया गया जो 6 माह तक दोनो पक्षों के बीच निगरानी करेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया व आवेदिका को समझाईश दिया गया कि वह अपने पति के साथ रहे। अनावेदक पति को भी समझाईश दिया गया कि बेटियां होने के कारण वह अपनी पत्नी से विवाद ना करे। यदि दोनो पक्ष सम्पत्ति में बंटवारा कराना चाहते है तो आयोग की काउंसलर से मदद ले सकते है इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
मदिरा दुकानों के अनियमितता प्रकरणों में आबकारी विभाग महासमुन्द की कड़ी कार्रवाई
मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता तथा कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा मदिरा दुकानों की सतत जांच व कड़ी निगरानी कि निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
10 जनवरी को कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की 01 बोतल मदिरा का होलोग्राम क्षतिग्रस्त होना तथा उक्त मदिरा के तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया। उक्त कृत्य में संलिप्त मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित थे।
विदित हो कि हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में 02 मुख्य विक्रयकर्ताओं तथा 04 विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है तथा विदेशी मदिरा दुकान शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 02 विक्रयकर्ताओं तथा 01 मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है।
जिले की मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट, मिलावट तथा निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।
*थाना खमतराई क्षेत्र में मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार*
*धारदार चाकू के साथ आरोपी सुभाष राणा गिरफ्तार*
पेट्रोल पंप में चाकू चलाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार*
भीड भाड वाले स्थान में पाकेटमारी कर मोबाईल चोरी करने वाले आदतन आरोपी सरकंडा पुलिस के गिरफत में
टक्कर मारो और भाग जाओ दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता
कलेक्टर ने दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन, भिलाई नगर तहसील एवं जिला दुर्ग निवासी श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव पति श्री शेखर श्रीवास्तव की विगत 17 मई 2019 को टक्कर मारो और भाग जाओ मोटर दुर्घटना होने से उनके दांये पैर की टीबिया फिबुला की दोनो हड्डियां एवं पंजे की उंगली में फ्रेक्चर होने के कारण आपरेशन कर प्लेट लगाने की पुष्टि की गई। घायल के प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
केवल दहेज प्रताड़ना की शिकायत से सभी समस्याओं का समाधान नही होता है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ. अर्चना उपाध्याय, श्रीमती एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 233 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 109 वीं जनसुनवाई हुई।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। जिसमें महिला के पति व अनावेदिका स्कूल व कॉलेज में सहपाठी थे। आवेदिका व उसके पति का विवाह 2005 में हो चुका है। अनावेदिका आवेदिका के पति से दोस्त के हैसियत से मिली थी। 17 साल बाद आवेदिका को धमकाने लगी और आवेदिका के पति से तलाक दिलाकर खुद शादी करने के लिए परेशान करने लगी। अनावेदिका से पूछा गया वह कहती है कि उसने आवेदिका के पति से विवाह किया है किंतु कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। आवेदिका का पति व अनावेदिका दोनों वयस्क है और सहमति से अवैध संबंध में रह रहे थे। जिसे वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। दोनो पक्षों की काउंसलिंग हुई लेकिन अनावेदिका 44 वर्ष आवेदिका के पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि यदि अनावेदिका के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में आयोग द्वारा करायी जा सकती है। आवेदिका को कहा गया कि वे अनावेदिका के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. करा सकती है व अनावेदिका को समझाइश दिया गया कि वे आवेदिका व उसके पति से भविष्य में कोई संबंध ना रखे यदि यह किसी भी तरह आवेदिका व उसके पति से संबंध रखती है तो आवेदिका अनावेदिका के विरूध्द तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी। आवेदिका को ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि निशुल्क प्रदान की गई ताकि वह अनावेदिका के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सके। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदिका ने दस्तावेज प्रस्तुत किया आवेदिका उसके पति व बेटे तीनों के खिलाफ थाना खमतराई में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि सारे प्रकरणों से लगातार जूझते रहने से समस्या का स्थायी समाधान नही होगा, दोनो पक्ष यदि चाहे तो दोनो पक्ष आयोग कीमदद से विस्तृत सुलहनामा बनाकर आपसी रजामंदी से तलाक की प्रकिया कर सकते है। दोनो पक्षों ने समय की मांगा है। प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों का काउंसलिंग किया गया। दोनो पक्ष साथ रहने के लिए तैयार है। इनकी विस्तृत लिखा-पढ़ी कर एग्रीमेंट तैयार किया जायेग व 1 वर्ष तक दोनो पक्षों की निगरानी की जायेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन एक मुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आवेदिका के सुविधा अनुसार गहनों की लिस्ट आयोग में दिया गया है। अनावेदक ने आवेदिका के गहने को गिरवी रखा है। गहने मुक्त करा कर आवेदिका को देगा। आयोग ने दोनो पक्षों के मध्य काउंसलर नियुक्त किया व दोनो पक्षों के मध्य गहने की वापसी अनावेदक द्वारा 4 माह के अंदर किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष शासकीय सेवा में कार्यरत् है और उनकी दो साल की एक बच्ची है। आयोग ने समझाईश दिया कि दोनो के पास प्र्याप्त आधार है लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते। आयोग ने उन्हें न्यायालय जाने का आदेश दिया। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
बेमेतरा : जिले के पुलिस चौकी मारो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस चौकी मारो प्रभारी एएसआई कृष्ण कुमार क्षत्री ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को मुंगेली जिला से बरामद किया गया है। आरोपी मोहनी ऊर्फ मोहन महिलांगे पिता संतोष महिलांगे उम्र 22 द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने
महाराष्ट्र पुलिस की महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां एक साथ 8 महिला पुलिस की कर्मचारियों ने पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इन महिला कॉन्स्टेबलों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर सामूहिक दुष्कर्म करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर मामले की शिकायत की है। महिला कॉन्स्टेबलों ने DCP रैंक तक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। ऐसे में आम लोगों और महिलाओं की सुरक्षा में लगी महाराष्ट्र पुलिस की खाकी खुद कलंकित होती नजर आ रही है।
महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र
महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र
महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
मुंबई पुलिस विभाग के MT विभाग का मामला
बता दें कि 8 महिला पुलिस कॉन्स्टेबलों ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर शिकायत की है। ये सभी महिला पुलिस की कर्मचारी मुंबई पुलिस विभाग के MT डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। इसी विभाग में पोस्टेड एक DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हें सरकारी गाड़ी से घर ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वहीं अब इन आरोपों के बाद अब पुलिस विभाग खुद सवालों के घेरे में है।
महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र
महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
मुंबई पुलिस विभाग के MT विभाग का मामला
बता दें कि 8 महिला पुलिस कॉन्स्टेबलों ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर शिकायत की है। ये सभी महिला पुलिस की कर्मचारी मुंबई पुलिस विभाग के MT डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। इसी विभाग में पोस्टेड एक DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हें सरकारी गाड़ी से घर ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वहीं अब इन आरोपों के बाद अब पुलिस विभाग खुद सवालों के घेरे में है।
ED पटना में मेसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी के तीन स्थानों पर तलाशी अभियान
ED की गिरफ्त में कंपनी निदेशक : ओशिवारा फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी मामला
दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी संजय बोपचे गिरफ्तार
अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी राजकुमार टंडन गिरफ्तार
*पुलिस ऐसे कार्य करें जिसमें जनता में विश्वास व अपराधियों में भय व्याप्त हो : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा*
कट्टा व कारतूस के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी सतीश कुशवाहा गिरफ्तार
08 किलोग्राम गांजा के साथ उड़ीसा राज्य के 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार
अवैध रूप से ऑन लाईन सट्टा में प्रयुक्त 03 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल, 04 नग कॉपी रजिस्ट्रर, 04 नग बैंक पासबुक, 04 नग बैंक चेकबुक, 02 नग डाट पेन नगदी 4000/रु जुमला किमती करीबन 95,000/रु के साथ 02 नफर आरोपी साहिद रजा एवं मोह० गुलरेज को किया गया गिरफ्तार।
टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित नया बस स्टैण्ड भाठागांव गार्डन में 02 व्यक्ति बैठकर ऑनलाईन सट्टा चला रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय जे. आर. ठाकुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जयप्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश चौधरी तथा थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश रावटे टिकरापारा को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू प्र०आर० 2526 संतोष वर्मा, आरक्षक 2275 अश्वन साहू, 2035 रविन्द्र सिंह, 2397 देवचंद सिन्हा, का संयुक्त टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुखबीर के सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मौके के लिए रवाना हुआ जहां पर 02 व्यक्ति मोबाईल फोन एवं लैपटाप से ऑनलाईन सट्टा एप चालू कर सट्टा खेलते एवं कापी पेन से हिसाब लिखते मिले जिसे पकडकर पूछताछ करने पर अपना अपना नाम 01. साहिद रजा खान पिता सलाउद्दीन खान उम्र 24 साल निवासी निजामी चौक कृष्णा नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ0ग0 02. मोह० गुलरेज पिता मोह० अनीश उम्र 23 साल निवासी ईदगाह चौक फरीद नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग० का रहने वाले होना बताये तथा रकम लेन देन के लिए किराए पर लोगो से बैंक खाता पासबुक व चेक प्राप्त कर ऑन लाईन सट्टा चलाना स्वीकार किये आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल, 04 नग कॉपी रजिस्ट्रर जिसमे करोड़ो रूपये का लेन देन करने का हिसाब लिखा है, 04 नग बैंक पासबुक, 04 नग बैंक चेकबुक, 02 नग डाट पेन नगदी 4000/रु जुमला किमती करीबन 95,000/रु को बरामद कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 05/2024 धारा 4 (क), 6, 7 छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
सट्टा खेलने में आरोपियों द्वारा reddybook.blue ऑनलाईन साईड का उपयोग कर सट्टा खेला गया है एवं कॉपी रजिस्ट्रर में करोड़ो रूपयों का लेन देन के संबंध में हिसाब लिखा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01. साहिद रजा खान पिता सलाउद्दीन खान उम्र 24 साल निवासी निजामी चौक कृष्णा नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग०
02. मोह० गुलरेज पिता मोह० अनीश उम्र 23 साल निवासी ईदगाह चौक फरीद नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग०
*नव वर्ष के मद्देनजर रायपुर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था*
मठपुरैना पुरैना सामूहिक आत्महत्या मामले में शनिवार से जांच शुरू करेगी कांग्रेस की जांच कमेटी
जगदलपुर : जनता की प्रमुख मांग वाली सड़कों के निर्माण कार्यों को दें प्राथमिकता : प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ
प्रमुख सचिव गृह एवं वन विभाग मनोज पिंगुआ ने कहा कि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों का अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसका निकट भविष्य में बेहतर परिणाम दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण विभाग क्षेत्र की जनता की प्रमुख मांग वाली सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दें। साथ ही अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण के लिए राजस्व, पुलिस व वन विभाग मिलकर कार्यो को गति दें। प्रमुख सचिव श्री पिंगुआ शुक्रवार को जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में पुलिस, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाय और टेली कम्यूनिकेशन संस्था के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
प्रमुख सचिव ने टेली कम्यूनीकेशन संस्थाओं द्वारा बस्तर संभाग क्षेत्र में किया जा रहे कार्यो की समीक्षा। इसके साथ पीएमजीएसवाय के सड़कों के विकास, लोक निर्माण विभाग के एलडब्ल्यूई अन्तर्गत आरआरपी-01,02 के निर्माण कार्यो की प्रगति की, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र राज्य की सीमा में सड़क-पुल निर्माण कार्यों की प्रगति, सीएसपीडीसीएल के द्वारा विद्युतिकरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव ने पीएमजीएसवाय के अधिकारियों को सड़कों के विकास लगे मजदूरों का भुगतान तत्काल करवाने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में संवदेनशील इलाको में जो क्षेत्र नक्सलमुक्त हुए हैं उन स्थानों के नाम से अन्य जगहों में संचालित आश्रम-छात्रावास, हाॅस्टल को उसी गांव में संचालित करवाने पर भी चर्चा किया। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा संचालित मनवा नवा नार के प्रगति पर भी चर्चा। बैठक में वन विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में वनधन विकास केन्द्र प्रधानमंत्री जनमन के हितग्राही मूलक, स्व-सहायता समूह द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों लाईवलीहुड का अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा कैम्पा निधि के कार्यो, वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना, हितग्राहियों का चयन, लघुवनोपज क्रय, लघुवनोपज संग्राहकों का पंजीयन कार्यो, नदी किनारे वृक्षारोपण, वन्यजीव-मानव संघर्ष की घटना विषय पर आवश्यक चर्चाकर निर्देश दिए। इस अवसर पर बस्तर आईजी सुन्दरराज पी., लघुवनोपज काॅर्पोरेशन के प्रेम कुमार, डीआईजी बालाजी राव सहित वन विभाग सीसीएफ श्री गुप्ता, श्री दुग्गा सहित संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारी और जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुठभेड़ में मारे गए तीसरे नक्सली की हुई पहचान...नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट
दंतेवाड़ा। जिले के नक्सल प्रभावित कुन्ना-डब्बा के जंगलों में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में तीसरे की पहचान हो गई है। नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर तीनों नक्सलियों को अपना साथी होना बताया है। तीसरे मारे गए नक्सली का नाम प्रेस नोट में डोडी लिंगा बताया गया है, जो सुकमा जिले के गोंदपल्ली पंचायत के गोदेड गांव का निवासी है। इस नक्सली के 2016 से नक्सली संगठन से जुड़कर काम करने की बात लिखी हुई है।
गौरतलब है कि रविवार शाम को हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए थे। जिसमें पुलिस ने दो नक्सलियों की पहचान तो कर ली थी पर तीसरे की पहचान नहीं हो पाई थी। अब नक्सलियों प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने तीनों मारे गए साथियों को नक्सली बताया है, पर मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। नक्सलियों ने तीनों को पकड़ कर मारने का आरोप लगाया है। प्रेस नोट दरभा डिवीजन सचिव साई नाथ ने जारी किया है।
डीजीपी ने सभी IG और SP की ली वर्चुअल बैठक, कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के दिये निर्देश
रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज बुधवार को सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षको एवं पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक लेकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में डीजीपी जुनेजा ने राज्य में अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए बार्डर इलाकों में निगरानी रखने के साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच-पड़ताल के भी निर्देश दिए है। जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की आवश्यकतानुसार संयुक्त टीम बनाकर धान के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में निरंतर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में अपराधिक प्रवृत्ति एवं गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखने के साथ ही शराब के अवैध क्रय-विक्रय, जुआ-सट्टा, नशीले पदार्थों, चैन स्नेचिंग तथा चाकूबाजी की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करने तथा इनमें संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
डीजीपी जुनेजा ने विजिबल पुलिसिंग के साथ संपत्ति संबंधी अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये रात्रि गस्त एवं पुलिस पेट्रोलिंग की समीक्षा कर पुलिस मोबेलिटी बढ़ाकर गुण्डे एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को नववर्ष के आगमन के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कानून-व्यवस्था बनाये रखते हुये भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा होटल, बाजार, मंदिर या अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
CG : पड़ोसी ने महिला की हत्या कर लाश से किया दुष्कर्म...लोगों ने की फांसी की मांग..!!
सरगुजा। सीतापुर थाना क्षेत्र में 23 साल की महिला के पड़ोसी ने उसकी हत्या कर शव से दुष्कर्म किया। इसके बाद शव को कुएं में फेंककर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंगलवार को फांसी की मांग को लेकर लोगों ने NH-43 पर जाम लगा दिया।
जानकारी के मुताबिक, सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी महिला का शव 21 दिसंबर को घर से कुछ दूरी पर मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला से दुष्कर्म किया गया है और ढोढ़ी में डूबने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला का पति कमाने के लिए दूसरे प्रदेश गया है। कॉल डिटेल से जानकारी मिली कि महिला और उसके पड़ोसी सुनील कुमार तिर्की (25) के बीच लगातार बात होती थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया कि काम के सिलसिले में उसने एक-दो बार महिला के पति को कॉल किया था। इस दौरान महिला से बातचीत हुई और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर बातें किया करते और मिलते थे। 20 दिसंबर की रात महिला ने कॉल कर सुनील को बुलाया था। आरोपी सुनील खेत में महिला से मिलने के लिए पहुंचा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। इस पर महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और शोर मचाने की धमकी दी। इससे आरोपी ने महिला का मुंह और नाक दबाया तो वह थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर पड़ी। जिसके बाद आरोपी ने बेहोश समझकर वह उसे घसीटकर थोड़ी दूर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। वहां उसे अहसास हुआ कि महिला की मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को उठाकर पास की ढोढ़ी में फेंककर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
काम दिलाने के नाम पर अपनी ही बहन को दो लाख में बेचा...लगातार होता रहा दुष्कर्म
कबीरधाम। जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। सगे मामा की लड़की ने अपनी ही बहन को दो लाख रुपये में हरियाणा में बेच दिया था। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जैसे-तैसे हरियाणा से भाग कर आई पीड़िता ने कुकदूर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
सावधान - जागरूकता ही सुरक्षा है
नजारा देख पुलिस हुई हैरान...एंबुलेंस में मरीज की जगह मिला 34 लाख का गांजा
पुलिस को चकमा देने गांजा तस्करी के लिए एंबुलेंस का उपयोग
रायपुर। राज्य में सरकार बदलने के साथ पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के बाद अब काले कारोबार से जुड़े शातिरों के खिलाफ अभियान चलाने हौसले पस्त करने में जुट गई है।
राजधानी पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 34 लाख का गांजा जब्त किया है। हैरान करने वाली बात ये है कि तस्कर गांजे को एंबुलेंस में रखकर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 360 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 34 लाख बताई जा रही है।
रायपुर पुलिस को आज (20 दिसंबर) को मुखबिर से सूचना मिली कि डूमर तालाब चाणक्य स्कूल टर्निग के पास एक एम्बुलेस खडी है, जिसमें वाहन चालक मिलाकर चार व्यक्ति है। साथ ही उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा है। इस सूचना को एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और अमानाका पुलिस की सूचना पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही के निर्देश दिए।
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो तीन व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग निकले। वहीँ, चालक मौके पर पकडा गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम सूरज खुंटे पिता कृष्णलाल खुंटे उम्र 22 साल ग्राम डोंगियाभाठा, सारंगढ़ का होना बताया। आरोपी ने अपने भागे हुए साथी का नाम गोलू चन्द्रा तथा अन्य दो का नाम मालूम नहीं होना बताया।
पूछताछ के बाद पुलिस ने वाहन को चेक किया तो उसमे 72 पैकेट ब्राऊन कलर के रेपर से सील पैक गांजा पाया गया। उक्त मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछने पर गांजा को उड़ीसा से खरीदकर लाना और बलौदाबाजार से अन्य राज्य अपने फरार साथी गोलू के साथ मिलकर ले जाने की बात स्वीकार की।
मौके पर आरोपी चालक के कब्जे से एक एम्बुलेस कमांक सीजी-04/ एच.डी. 8385 में 72 पैकेट गांजा, कुल वजनी 364. 300 किलो ग्राम जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध कमांक 00/2023 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मौके से फरार आरोपियो के संबंध में जांच की जा रही है।
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Oye Indori पर रेप का केस! शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण
के नाम से मशहूर रॉबिन जिंदल रेप केस में फरार हो गए हैं। उन पर एक युवती ने मंगलवार देर रात रेप केस दर्ज करवाया है। रॉबिन देश के प्रमुख सोशल मीडिया सेलिब्रिटी में शामिल हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही उनके 74 लाख फॉलोवर्स हैं। एमआईजी थाने के एसआई सचिन आर्य ने बताया कि रॉबिन जिंदल पुत्र मिथिलेश अग्रवाल निवासी महालक्ष्मी नगर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में केस दर्ज किया गया है।दरअसल तलाकशुदा युवती ने रॉबिन अग्रवाल जिंदल पर आरोप लगाया है कि वो शादी का झांसा देकर फिजिकली यूज कर रहा था। एमआईजी पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद रॉबिन अग्रवाल जिंदल उर्फ ओए इंदौरी पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया है. बता दें कि उनपर ये दूसरी बार मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले मार्च में भी युवती की शिकायत के बाद ओए इंदौरी पर आरोप लगा था। लेकिन तब आपसी समझाईश पर मामला खत्म हो गया था।
अवैध रूप से शराब के साथ महिला आरोपी रानी मनहरे गिरफ्तार
सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग। जिले में सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक की हत्या करके उसे बघेरा रेलवे क्रासिंग के पास एक नाली में फेंक दिया था। मृतक के सीने और शरीर में ईंट, पत्थर मारने के निशान थे।
जानकारी के मुताबिक रविवार देर शाम बघेरा में सिगरेट पीने की बात को लेकर हुए विवाद में गांव के ही रहने वाले रघुनाथ मंडावी, भूपेश साहू, अविनाश उर्फ बउवा मंडावी, चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर, आकाश मंडावी और एक नाबालिग बालक ने हांथ, मुक्का, डण्डा से मारपीट एवं पत्थर पटक कर वहां रहने वाले रॉकी देशमुख (24 साल) की हत्या कर दी।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 अलग अलग टीमें तैयार कर तलाशी शुरू की। वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि आपसी झगड़ा होने के चलते गुस्से में आकर उन्होंने लाठी, डंडा और पत्थर से मारकर प्रेम उर्फ रॉकी मंडल की हत्या की है।
गिरफ्तार आरोपियों में रघुनाथ मंडावी (22 वर्ष), भूपेश साहू (21 वर्ष), अविनाश उर्फ बउवा मंडावी (20 वर्ष), चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर (26 वर्ष), आकाश मंडावी (20 वर्ष) और एक नाबालिग शामिल है।
