साहित्य

संपत्ति संबंधित अपराध के 3 मामलों में सिविल लाइन पुलिस को मिली सफलता

संपत्ति संबंधित अपराध के 3 मामलों में सिविल लाइन पुलिस को मिली सफलता थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रवेश तिवारी और accu टीम के प्रयास से हुआ मामलों का निराकरण सिविललाइन पुलिस व accu team के सम्मिलित पूछताछ में आरोपीयो ने किया अपराध स्वीकार मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दीपक तिवारी पिता तुलसी प्रसाद तिवारी उम्र 42 साल साकिन महर्षि रोड मंगला दिनांक 28 /01/ 2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घर में रखे नगदी ₹40000 नगदी रकम एवं सोने का कान का झुमका,चांदी के पायल को चोरी कर लिया गया है.जिसे चोरी करना आरोपी ने स्वीकार किया. 2. दिनांक 28/2/2022 को लीना अग्रहरि थाना उपस्थित आक़र रिपोर्ट दर्ज कराई अपने मेस्ट्रो वाहन 4683 शिव प्लाजा मंगला के पार्किंग से वाहन को चोरी कर लिया गया है , जिसे आरोपी राहुल पासी से बरामद किया गया. 3. दिनांक 21/2 /23 को प्रगति विहार, नेहरू नगर से सुने घर से नगदी रकम चोरी कर लिया गया था, जिसमे ₹3000 नकदी बरामद किया गया... आरोपी राहुल पासी चोरी कर के चोरी की सामग्री को अपनी मां *छाया पासी* पति संतोष पासी उमर 38 साल निवासी डबरी पारा थाना सरकंडा को दिया था. आरोपी महिला छाया पासी पति संतोष पासी के कब्जे से एक 1 जोड़ी सोने का झुमका सोने का तथा 1 जोड़ी चांदी का पायल बरामद किया गया है. *छाया पासी एवं राहुल पासी को* विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है... मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर
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निजात अभियान के तहत होली पूर्व सार्वजनिक स्थानों में अवैध तंबाखू उत्पाद बिक्री करने वाले के ऊपर कोटपा

निजात अभियान के तहत होली पूर्व सार्वजनिक स्थानों में अवैध तंबाखू उत्पाद बिक्री करने वाले के ऊपर कोटपा एक्ट के तहत सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने की कार्यवाही बिलासपुर- निजात अभियान को लेकर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक सख्त नजर आ रहे है होली के पूर्व सार्वजनिक स्थलों में अवैध तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले राजकुमार जयसवाल पिता भैया लाल जयसवाल उम्र 53 वर्ष निवासी जबड़ा पारा अंकित विद्या मंदिर के पास रहने वाले व्यवसायी के पास से विभिन्न कंपनी के तंबाकू युक्त सिगरेट एवं खैनी की गई है जप्त और 06/26 कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।। मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर
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दुर्ग : आबकारी विभाग द्वारा 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया गया

कलेक्टर  पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित  कार्यवाही कर 2 अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए। जिसमें आरोपी आशाराम यादव पिता गंगाराम यादव साकिन - मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया। उनके पास एक काले रंग के बैग में 76 नग पाव देशी मदिरा मसाला एवं एक भूरे रंग के बैग में 78 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा प्रत्येक पाव की क्षमता 180 मि.ली. कुल मात्रा 27.72 बल्क लीटर जब्त किया गया।  इसी प्रकार आरोपी दुष्यंत चंद्राकर आ. स्व. महेन्द्र सिंह चंद्राकर साकिन ग्राम तर्रा के रिहायशी मकान से कुल 151.2 - ब.ली. देशी मदिरा मसाला, प्लेन बरामद कर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही हेतु आरोपी को न्यायिक रिमांड मे लिया गया।

कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री जेबा खान, दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल, आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, स्वाति चौरसिया, रामानंद दीवान आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, अशोक वर्मा एवं आबकारी आरक्षक विजय वर्मा, फागी टंडन, अशोक वर्मा, देव प्रसाद पटेल महिला आरक्षक संगीता धूव तथा ड्राइवर जे. दीपक राजू, दुर्गेश कुर्रे व नोहर साहू कार्यवाही दौरान उपस्थित रहे। विभाग द्वारा 01 मार्च  को कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 02 प्रकरणों में 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है।

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