प्रदेश
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव: मंत्री अमरजीत भगत ने गाया लोकगीत, दिलीप षडंगी ने दी हनुमान चालीसा की प्रस्तुति
रायगढ़। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत एवं स्कूल मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर लोकगायक दिलीप षडंगी ने अपनी टीम के साथ हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी। महोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की थाप के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर मंत्री अमरजीत भगत ने महोत्सव में उपस्थित दर्शकों को सम्बोधित करते हुए स्वयं स्वागत लोकगीत गाया।
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन रामायण की विविधरंगी प्रस्तुतियां जारी है। आज कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड से आए कलाकार दल की प्रस्तुति के साथ हुई। झारखंड के कलाकारों द्वारा अरण्यकांड पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। सीता हरण प्रसंग और राम द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने के प्रसंग का मनमोहक प्रस्तुतिकरण हो रहा है।
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16 साल की रेप पीड़िता के भ्रूण का होगा DNA...हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की दी अनुमति
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में एक 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भ्रूण का DNA कराने को भी कहा है। मामला अविभाजित राजनांदगांव जिले का है।
खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली रेप पीड़िता छात्रा गर्भवती हो गई है। उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 और नियम 9 के तहत अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में एडवोकेट समीर सिंह और रितेश वर्मा के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए अपनी बेटी की बेहतर जीवन जीने के लिए उसका अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी।
इस केस की पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास ने राजनांदगांव के सीएमएचओ को छात्रा का मेडिकल बोर्ड से जांच कराने और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेश पर छात्रा का मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद रिपोर्ट पेश किया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों की टीम ने कोर्ट को बताया कि किसी भी गर्भवती लड़की या महिला का अबॉर्शन 25 हफ्ते के भीतर किया जा सकता है। इससे गर्भवती की जान का खतरा नहीं रहता।
मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के वेकेशन कोर्ट में सोमवार को हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गर्भवती नाबालिग छात्रा का 2 जून यानी आज अबॉर्शन कराने का आदेश सीएमएचओ राजनांदगांव को दिया है। साथ ही उसके भ्रूण को डीएनए टेस्ट कराने के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
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दर्दनाक सड़क हादसा: बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा...मौके पर मौत
महासमुंद। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार सुबह नौ बजे तुमगांव थाना क्षेत्र में करणीकृपा पावर प्लांट के सामने की है।
जहां एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे ट्रक ने चपेट में ले लिया। जिससे दुपहिया सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना का वीडियो प्लांट के सीसीटीवी में कैद हुआ। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा का अबॉर्शन कराने का दिया आदेश, DNA टेस्ट के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखने को कहा
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Accident News : तेज रफ़्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा...2 साल की मासूम की मौत
सूरजपुर। जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। जहां तेज रफ़्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। इस हादसे में 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा रामानुजनगर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है
जानकारी के मुताबिक जगतपुर गांव में एक दर्दनाख हादसा हो गया. यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा. इस दुर्घटना में 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज जिला चिकित्सालय सूरजपुर में किया जा रहा है. सूचना के बाद पुलिस मोके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.
3 संरपंच और 22 पंच पदों के लिए निर्वाचन अधिसूचना जारी
रायपुर 01 जून 2023/रायपुर जिले में तीन ग्राम पंचायतों में खाली संरपंच पदों और 22 ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए 27 जून को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों जहां निर्वाचन होना है, निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना मतदान केन्द्रों पर 27 जून को मतदान समाप्ति के बाद की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो तहसील या विकासखण्ड मुख्यालयों पर मतगणना 28 जून को दोपहर 3 बजे से होगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा एवं सारणी करण विकासखण्ड मुख्यालय में 30 जून को सुबह 9 बजे की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्चाचन के तहत सरपंच का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र या स्व घोषणा पत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। पंचायत निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होंगे। और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 17 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
रायपुर जिले में यहां होगा पंचायत उप निर्वाचन- रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर में ग्राम पंचायत गिरौला और जौदी में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा। तिल्दा विकासखण्ड में ग्राम पंचायत भूमियां में सरपंच चुने जाने के लिए निर्वाचन होगा।
जिले के आरंग विकासखण्ड में ग्राम पंचायत मुनरेठी, खोरसी, मजीठा, गौरभाठ और नारा में पंच पद के लिए निर्वाचन होगा। अभनपुर विकासखण्ड में सोनपैरी, मदलौर, परसदा सोठ, तूता, खट्टी और भटगांव ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। धरसीवां विकासखण्ड में बहेसर, बाना, सकारी, टेमरी, मुर्रा, नगरगांव ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। तिल्दा विकासखण्ड में मोहरेंगा, तिल्दाडीह, अड़सेना, बेलदार सिवनी, गनियारी ग्राम पंचायतों में पंचों के लिए उप चुनाव होगा।
27 जून को डाले जाएंगे वोट, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद का होगा चुनाव
रायपुर 01 जून 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले की खरोरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में रिक्त पार्षद पद के लिए उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप चुनाव से पार्षद निर्वाचन के लिए आवश्यक हुआ तो 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही नगर पंचायत खरोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निर्वाचन कार्यवाहियां संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन के सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो वार्ड पार्षद चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को प्रातः 9 बजे की जाएगी।
निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। नगर पंचायत में निर्वाचन दलीय आधार पर होगा और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों के साथ नोटा का भी प्रावधान होगा। यदि मतदाता किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता तो वह मतपत्र मंे ’उपयुक्त में से कोई नहीं’ (NONE OF THE ABOVE-NOTA) पर अपना मत अभिलेखित कर सकेगा। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 18 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

