साहित्य

CRIME : गला दबाकर बकरे की हत्या, शव लेकर थाने पहुंचा मालिक, बोला- ट्रैक्टर ड्राइवर ने…

बिलासपुर। जिले में बकरे की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मालिक का आरोप है कि बकरे को गला दबाकर मार दिया गया फिर शव को पैरावट में छिपाकर रखा गया। बाद में शव को एक किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। उसने मुआवजे के बदले केस दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

बछाली खुर्द निवासी परदेशी राम गोंड गांव में खेती-किसानी के साथ ही बकरा पालन भी करता है। गुरुवार की सुबह वह खेत में काम करने गया था। दोपहर में उसके बेटे ने बताया कि एक बकरे की मौत हो गई है। वह दोपहर में घर पहुंचा, तब पता चला कि बकरे को मार कर पैरावट में छिपा दिया गया था। पता चला कि मोहदा निवासी उमाशंकर राजपूत ट्रैक्टर चालक है। उसने बकरे को गला दबाकर मार दिया। फिर लाश को छिपा दिया।

परदेशी राम और परिजन शव लेकर रात में थाना पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत में केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की शिकायत लेकर पहुंचे परदेशी राम और उसके रिश्तेदारों ने ट्रैक्टर ड्राइवर उमाशंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिसवाले उसे मुआवजा लेकर समझौता करने की बात कह रहे थे। लेकिन, उसका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं, कार्रवाई चाहिए। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को पुलिस गांव जाएगी और पूछताछ कर जांच करेगी। जांच के बाद इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर पुलिस का नशा के विरूद्ध व्यापक जागरूकता अभियान ‘‘हैलो जिंदगी’’ के दौरान गांजा परिवहन करते आरोपी महेश संतवानी गिरफ्तार

विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
 
इसी क्रम में दिनांक 14.08.2023 को थाना खरोरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चारपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है तथा कहीं जाने के फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए चारपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम बुडेरा आरंग रोड घिवरा पुलिया मोड़ पास चारपहिया वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम महेश संतवानी निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा चारपहिया वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में एक कार्टून में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी महेश संतवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो 990 ग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग चारपहिया वाहन सीजी/04/एनव्ही/5977 जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट कर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी- महेश संतवानी पिता रमेश संतवानी उम्र 26 साल निवासी तिल्दा गुरूनायक चौक वार्ड क्रमांक 05 थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर।
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मां-बेटे की इस हाल में मिली लाश, पुलिस ने जताई यह आशंका

धमतरी। जिले के नगरी थाना क्षेत्र में महिला और उसके 10 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने पहले अपने बच्चे की हत्या की, उसके बाद खुद भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।

धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 निवासी मृतिका 37 वर्षीय ललिता साहू अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। नगरी पुलिस को आज सूचना मिली कि गांव में एक महिला का शव कुएं और बेटे का शव कमरे में पड़ा है। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि महिला का पति निरंजन साहू ड्रायवर है और घटना के समय वो बाहर गया हुआ था। मृतिका की एक बेटी भी है, जिसकी उम्र 13 वर्ष है और वो अपने नाना-नानी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है। महिला आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी करती थी। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि महिला ने पहले अपने बेटे की गला घोंटकर हत्या की उसके बाद खुद भी कुएं में कूदकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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*बिरनपुर मामले में जिहादियों को बचाने सरकार ने रचा षड्यंत्र, सरकार का षड्यंत्रकारी चेहरा उजागर : अरुण साव*

*बिरनपुर हिंसा : अरुण साव ने कहा-* *स्व. भुनेश्वर साहू को न्याय दिलाने*में कांग्रेस सरकार सक्षम नहीं, अपराधियों को बचाने का प्रयास* *बिरनपुर मामले में जिहादियों को बचाने सरकार ने रचा षड्यंत्र, सरकार का षड्यंत्रकारी चेहरा उजागर : अरुण साव* *फर्जी हस्ताक्षर करवाने सरकार ने SDM और तहसीलदार को भेजा, बनवाया फर्जी पंचनामा : अरुण साव* *स्व. भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने लगाया कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र करने का आरोप, कहा नौकरी नही न्याय चाहिए* रायपुर। बेमेतरा जिला के बिरनपुर में साहू समाज के बेटे भुनेश्वर साहू की जिहादियों ने खुलेआम निर्मम हत्या कर दी। इस घटना को छत्तीसगढ़ की जनता ने आज भी नहीं भूला है। पीड़ित परिवार को सरकार से न्याय चाहिए। लेकिन यह सरकार मामले में लीपापोती कर रही है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा। साव ने कहा कि भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू आज हमारे बीच हैं, उनके पिता का केवल यही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे की निर्दयतापूर्वक हत्या हुई है। बेटे के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनके बेटे के साथ न्याय हो। *भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से सरकार ने की धोखाधड़ी* अरुण साव ने भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कांग्रेस की सरकार ने आम जनता से धोखा किया है। लेकिन अब बेटे के मौत से दुखी पिता जो सरकार से न्याय की मांग कर रही है। उसके साथ भी इस सरकार ने धोखाधड़ी की है। बताया जा रहा है कि धोखे से SDM और तहसीलदार ने स्व. भुनेश्वर साहू के पिता से कागज पर हस्ताक्षर ले लिया। इन्होंने सरकार की धनराशि लेने से मना कर दिया था। सरकार के द्वारा दी जा रही नौकरी लेने से मना कर दिया था। इनका कहना है मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से एक पंचनामा बनाया, जिसमें लिखा है मैं ईश्वर साहू सरकार के द्वारा दी जा रही राशि और नौकरी लेना चाहता हूं। *आज मीडिया के समक्ष ईश्वर साहू ने इसका खंडन किया है* *सरकार ने किया भुनेश्वर साहू के हत्या को दबाने और आरोपियों को बचाने का प्रयास* अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार ने जिहादियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से षड्यंत्र रचते हुए मामले में अपराधियों को बाहर करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को ईश्वर साहू के स्व. बेटे को न्याय दिलाने में कोई रुचि नहीं है। सरकार को केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। सरकार के इस षड्यंत्रकारी चेहरे को भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने आज मीडिया के समक्ष उजागर किया है। *ईश्वर साहू ने कहा नौकरी नही न्याय चाहिए, कहा अब भी परिवार को मिलती है धमकी* स्व. भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार के कहने पर SDM, तहसीलदार और सरपंच ने मिलकर फर्जी पंचनामा में उनका हस्ताक्षर किया है। ईश्वर ने बताया कि उन्होंने पहले हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था लेकिन अन्य किसी योजना, सरकारी लाभ, गांव की सफाई जैसे मुद्दों का बहाना बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिया गया है। इस पंचनामा के संबंध में जानकारी उन्हें गांव के अन्य लोगों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई। ईश्वर साहू ने कहा कि सरकार से मुझे नौकरी और धनराशि नहीं चाहिए। मेरे बेटे की निर्ममता से हत्या की गई है। उन अपराधियों को सजा मिले। यही उनकी मांग है। साहू ने कहा कि सरकार ने उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें बस न्याय चाहिए।उन्होंने कहा आज भी उनके परिवार को धमकी मिलती रहती है लेकिन कोई कुछ नही करता ।
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विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के अपराध निवारण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, परिवर्तन एवं उनके निरोध के विकल्प’’

*बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, जो देश के भविष्य को आकार देंगे, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है : न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश* *आठवें राज्य स्तरीय कंसलटेशन के शुभारंभ समारोह के अवसर पर कहा* रायपुर, 12 अगस्त 2023/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किशोर न्याय कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडेमी के सहयोग से उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में आयोजित ‘‘विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के अपराध निवारण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, परिवर्तन एवं उनके निरोध के विकल्प’’ विषय पर आयोजित 8वें राज्य स्तरीय कन्सलटेशन के शुभारम्भ समारोह को मुख्य आतिथ्य से सम्बोधित करते हुये मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, जो देश के भविष्य को आकार देंगे। समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में हमें उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किशोरों को अपराध करने से रोकना समाज में अपराध की रोकथाम का एक अनिवार्य हिस्सा है तथा पुनर्वास प्रक्रिया इतनी ठोस हो सकती है कि उन्हें दोबारा विधि के साथ संघर्ष में आने से रोका जा सके। राज्य की भूमिका उस बच्चे के माता-पिता के रूप में कार्य करना है जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है तथा इसकी कार्यवाही बच्चे के सर्वाेत्तम हित में होनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रारंभ से ही नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा देना आवश्यक है। बाल संरक्षण गृहों में भी यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को समाज का उपयोगी सदस्य और देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करें। उन्होने आशा तथा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आज का परामर्श कार्यक्रम बेहद सफल होगा और बच्चों के लिए एक हिंसा मुक्त समाज की स्थापना तथा प्रचार-प्रसार में काफी सहायता मिलेगी, जहां वे अपने बचपन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में हमें अथक प्रयास की आवश्यकता है। हमें बाल अपराधियों की मानसिक स्थिति को समझना चाहिये। बच्चे भगवान के उपहार हैं। उनको सही दिशा देकर समाज में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। ईश्वर की असीम कृपा से हम इतने काबिल हैं कि हमें उन बच्चों की प्रगति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने कहा कि भारत देश का भविष्य आज के बच्चे ही हैं। अतः उनके भविष्य के लिए हमें अथक प्रयास करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, जो समाज को एक नया आयाम प्रदान करेगा। कार्यशाला का स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किशोर न्याय सेल के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल द्वारा कहा गया कि बच्चे विभिन्न कारणों से विधि का उल्लंघन कर सकते हैं। साक्ष्य दर्शाता है कि इनमें से अधिकांश बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं तथा ये ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। यह, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधिक ढांचे द्वारा बच्चों को दी जाने वाली विशेष सुरक्षा के साथ, रोकथाम, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा किशोर न्याय अधिनियम के न्याय एवं सुरक्षा प्रावधानों के मध्य संबंध सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। पिछले दशक में समाज में तेजी से आए परिवर्तनों को देखते हुए भारत में बच्चों को दोतरफा सुरक्षा की आवश्यकता है। जहां बच्चे के उचित पालन-पोषण के लिए पारिवारिक माहौल प्रदान करके उन्हें शारीरिक रूप से बलवान, मानसिक रूप से सतर्क, शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली बनाने हेतु उनके समग्र विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस अवसर पर किशोर न्याय समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘‘नवचेतन’’ का विमोचन किया गया जिसे उच्च न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड किया गया। शुभारम्भ सत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत, माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय, माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही कार्यशाला में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविंद कुमार वर्मा, विधि विभाग के प्रमुख सचिव श्री रजनीश श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार विजिलेंस श्री सुधीर कुमार, रजिस्ट्रार (न्यायिक) श्री के. विनोद कुजूर, कम्प्यूटर शाखा के रजिस्टार श्री शक्ति सिंह राजपूत, अन्य रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारी तथा राज्य न्यायिक एकेडमी के अतिरिक्त निदेशक श्री हरीश अवस्थी, श्रीमती गरिमा शर्मा एवं एकेडमी के अन्य न्यायिक अधिकारीगण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री आनंद प्रकाश वारियाल, किशोर न्याय सेल के सचिव श्री देवेन्द्र कुमार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पूर्व सचिव प्रशांत पराशर उपस्थित रहे। उक्त कार्यशाला के शुभारम्भ सत्र के पश्चात् दो तकनीकी सत्र में आयोजित किये गये, प्रथम सत्र की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुश्री रेणु गोनेला एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव श्री पोषण चन्द्राकर की अध्यक्षता में तथा द्वितीय सत्र की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय, शिक्षा विभाग की प्रबंध निदेशक श्रीमती इफ्फत आरा, गृह विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस. तथा छत्तीसगढ यूनिसेफ प्रमुख जॉब जाकरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें किशोर न्याय एवं बाल अपराधों से संबंधित विभिन्न विषय एवं समस्याओं एवं उसके निदान पर उपस्थित सर्वसंबंधित विभागों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। उक्त कार्यशाला का आभार प्रदर्शन राज्य न्यायिक एकेडेमी की अतिरिक्त निदेशक श्री हरीश अवस्थी के द्वारा एवं मंच संचालन अतिरिक्त निदेशक श्रीमती गरिमा शर्मा द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यशाला में विशेष रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग से श्री सोनल कुमार गुप्ता, कौशल विकास विभाग से श्रीमती ज्योति गुग्गल, पुलिस विभाग से डीआईजी श्रीमती मिलेना कुर्रे एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह उपस्थित थे। उपरोक्त कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश, सामाजिक सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्षगण, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल सुरक्षा अधिकारीगण, विधि अधिकारी, जिलों के काउंसलर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल विभाग, कौशल विकास विभाग, यूनिसेफ के प्रतिनिधिगण, बाल सम्प्रेक्षण गृह के विजिटर, विशेष किशोर पुलिस ईकाई के अधिकारीगण, विधि के छात्रागण बढ़ी संख्या में उपस्थित रहे। अवगत हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बाल कल्याण समिति के द्वारा माह सितम्बर, 2023 में नई दिल्ली में ‘‘विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के अपराध निवारण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, परिवर्तन एवं उनके हिरासत के विकल्प’’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किशोर न्याय सेल के द्वारा उपरोक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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दूसरी पत्नी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक ने की प्रकरणों की सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉ. अनिता रावटे ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 205 वी. सुनवाई हुई। धमतरी जिला में आज 05 वी. सुनवाई हुई, जिसमें कुल 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने थाना नगरी के ए.एस.आई. के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पति की दिनांक 28.05.2022 को दुर्घटना हुई थी जिसमें पैर से पूरी तरह अपाहिज हो गये जिसमें थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अनावेदक ए.एस.आई. थाना नगरी उपस्थित उनके द्वारा बताया गया कि 01 साल पुरानी घटना होने से सी.सी.टी.वी फूटेज नही मिल सकेगा। आयोग ने आवेदिका के आवेदन पत्र की प्रति अनावेदक को दिलाया जिसके आधार पर घटना पारित करने वाहन की जांच कर अपना रिपोर्ट 01 माह के अंदर आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष पति-पत्नि है जिनका धमतरी और कांकेर मामले में विचाराधीन है आयोग के समझाईश दिये जाने पर आयोग के अधिवक्ता से काउंसलिंग कराये जाने हेतु उन्होंने सहमति जताई। आयोग ने कहा की काउंसलिंग कराये जाने के पश्चात् अपने मामलो को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं तो उनका सहमति पत्र लिया जाएगा अन्यथा न्यायालय में प्रकरण होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाएगा।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदिका के पति का खुद को दूसरी पत्नि बता रही थी। आवेदिका द्वारा सन् 2016 में न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर में जो फैसला हुआ है उस बात को छुपाई थी जिसकी जानकारी अनावेदिका की बेटी ने दस्तावेज सहित सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर आयोग ने मामले की 07 साल पहले न्यायालय द्वारा निराकरण हो जाने पर आयोग ने प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में धोखाघाड़ी के 02 आवेदन प्रस्तुत हुए थे। इस प्रकरण में सिटी कोतवाली थाना धमतरी थाना प्रभारी को आयोग द्वारा पक्षकार के रूप में जोड़ा गया। इस प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही को सिटी कोतवाली धमतरी से आयोग द्वारा जानकारी मंगाया गया। आवेदिका के द्वारा पूर्व में जितनी भी लिखित शिकायतें की गई है उसमें किन-किन कर्मचारियों ने क्या-क्या कार्यवाही किया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट सिटी कोतवाली धमतरी के थाना प्रभारी आयोग में लेकर स्वयं उपस्थित होंगे चुंकि प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है इसलिए आयोग द्वारा दोनों प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज सहित आवेदिकागण अनोवदकगण एवं सिटी कोतवाली धमतरी के थाना प्रभारी को प्रकरण के निराकरण हेतु 22 अगस्त को महिला आयोग रायपुर मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष का विवाह होने के बाद से पति-पत्नि के रूप में आपस में काई संबंध में नहीं है और सामाजिक स्तर पर सुलह के बाद भी असफल रहे है। आवेदिका शादी का खर्च और समान दिये जाने पर तलाक के लिए तैयार है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक के तैयार है। अतः काउंसलिंग आयोग मुख्यालय रायपुर बुलाया।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों के बीच आपसी विवाद बहुत ज्यादा है। आवेदिका और अनावेदक की बेटी कक्षा 9 वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उसने बताया कि 04 माह से भरण-पोषण अनावेदक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। दोनो पक्षों को समझाईश दिया गया कि आपसी राजीनामा से सारे मामले से को समाप्त कर एकमुश्त भरण पोषण राशि को लेकर तलाक न्यायालय से करा सकते है। यह प्रकरण रायपुर में रखा जा रहा है। अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया दोनों का एक बच्चा है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगे। प्रकरण काउंसलिंग हेतु महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी के पास भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई रायपुर में रखा जायेगा। आज की सुनवाई में 08 प्रकरण नस्तीबद्ध हुए 08 प्रकरण रायपुर में हस्तांतरित किया गया,  02 प्रकरण जांच हेतु दिया गया।

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CRIME NEWS : छत्तीसगढ़ में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों ने बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम, सभी गिरफ्तार

CG CRIME NEWS : गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया हैं। बताया जा रहा हैं कि पीड़ित लड़की के साथ तीन युवकों ने दरिंदगी करते हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये थे। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं।

गैंगरेप की ये घटना मरवाही थाना क्षेत्र का हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती के साथ तीन युवकों ने 6 अगस्त को बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लड़की के साथ हैवानियत करने के बाद उसे घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी थी। इस घटना से दहशत में आयी युवती ने एक दिन बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी।

जिसके बाद 8 अगस्त को पीड़िता ने मरवाही थाने में गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश कर रही थी। एक दिन पहले ही पुलिस ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ताराचंद उर्फ लालू,दिनेश और बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ताराचंद मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहीं अन्य दो आरोपी मरवाही थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।

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मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज(लक्ष्य) का उद्घाटन 05 पुलिस रेंज में प्रारंभ हुये नये साईबर थाने

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा आज पीटीएस माना के समीप नवनिर्मित अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज ‘‘लक्ष्य’’ के साथ 05 पुलिस रेंज में नये साईबर थाना एवं नवीन सुदृढ़िकृत थाना भवनों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जिला रायपुर, बिलासपुर एवं बलरामपुर में पुलिस ट्रांजिट मेस, 16वीं वाहिनी नारायणपुर में 48 पुलिस आवासगृहों के निर्माण कार्यों की आधारशीला बटन दबाकर वर्चुअली रखी गई। पुलिस के कार्यो में सुगमता व गति लाने विभिन्न पुलिस इकाइयों को 155 चार पहिया वाहन एवं महिला हेल्पडेस्क हेतु 67 स्कूटी वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर मान. मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा रवाना किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन मंे कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आज पुलिस विभाग को अनेक सौगातें मिली। आज के युग में जितने संसाधन व सुविधाए बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से अपराध को रोकने में सफलता मिलेगी। उन्होने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपराधी भी करेंगे अतः इनसे निपटने के लिए पुलिस को दो कदम आगे रहकर अपराधों पर नियंत्रण करना होगा, उन्होंने उद्बोधन में आर्टिफिसियल इंटेलिजंेस का उपयोग पुलिसिंग हेतु करने के लिए पुलिस विभाग को प्रेरित किया। लक्ष्य इंडोर फायरिंग रेंज पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा क्योंकि खुले में फायरिंग प्रैक्टिस करने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है साथ इस फायरिंग रेंज में किसी भी मौसम में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी फायरिंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के लिए जो काम किये गये हैं, वह महत्पूर्ण है। नक्सली समस्या कम हुई है यह छत्तीसगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है, यह सब पुलिस की कार्यकुशलता और कड़ी मेहनत से संभव हुआ है, यह पुलिस विभाग के लिये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्हानें आगे कहा कि कम नुकसान पर अधिक सफलता की नीति पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही शहीद वीर अधिकारी/जवानों के बलिदानों को भुलाया नही जा सकता। बस्तर के लोगों का छत्तीसढ़ शासन पर विश्वास बढ़ा है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यो से संभव हुआ है। उन्होंने कहां कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए किट भत्ता में पिछले दिनों वृद्धि की गई है और पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि पर विचार किया जाएगा। पुलिस के कल्याण और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित ‘‘कॉफी टेबल बुक’’ का अनावरण भी किया गया इसमें पुलिस के विकास, विश्वास और सुरक्षा में पिछले 23 वर्षों के वीरता, बलिदान और शौर्य की कहानी है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव  विकास उपाध्याय एवं विधायक रायपुर, ग्रामीण  सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना/प्रबंध  प्रदीप गुप्ता ने कहा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अधोसंरचना एवं विभिन्न सुविधाएं विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिससे पुलिस के कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होने कहा कि 16 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुदृढ़िकृत थाने बनाये गये हैं एवं रेंज स्तर पर 05 साईबर थाने खोले जा रहे हैं, जिससे अपराध के विरूद्ध लड़ाई में पुलिस की क्षमता बढ़ेगी।
पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि लक्ष्य फायरिंग रेंज का उद्घाटन, साइबर थानों का लोकार्पण एवं तीन जिलों में ट्रांजिट मेस के निर्माण से छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रगति में एक नया अध्याय जुड़ा है। इंडोर फायरिंग रेंज देश के गिने चुने आठ स्थानों में संचालित है, जिसमें ”लक्ष्य“ फायरिंग रेंज सबसे एडवांस है। इस आधुनिक फायरिंग का लाभ छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में मिलेगा। पूरे देश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए खोले गये नये साइबर थाने बड़े ही उपयोगी हैं, जिससे अपराधों की विवेचना में विशेषज्ञता हासिल होगी एवं साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इसी कड़ी में आज पुलिस के उपयोग हेतु विभिन्न संसाधनों का उद्घाटन एवं आधारशीला रखी गई। राज्य में संचालित महिला हेल्पडेस्क को सुविधा उपलब्ध कराने से महिला की सुरक्षा प्रभावी रूप सुनिश्चित हो सकेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, गृह मनोज पिंगुआ, सचिव गृह  अरूण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव,  हिमांशु गुप्ता,  एस.आर.पी कल्लूरी, विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक  आनंद छाबड़ा,  अजय यादव, ओ.पी. पाल,  रतनलाल डांगी,  आर.पी. साय, डॉ. संजीव शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों का आभार प्रदर्शन उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा ने किया।

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झपट्टा मारकर मोबाईल फोन चोरी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी जगदीश राज ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक      31.07.2023 को शाम 06.30 बजे राजू ढ़ाबा के पास सर्विस रोड में टहल रहा था इसी दौरान दोपहिया वाहन सवार कुछ व्यक्ति प्रार्थी के पीछे से आकर उसके हाथ में रखे मोबाईल फोन को झपट्टा मारकर छीनकर चोरी कर ले गये। जिस पर अज्ञात आरोपिेयों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 253/23 धारा 356, 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का भी अवलोकन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों द्वारा घटना कारित करने हेतु जिस दोपहिया वाहन का भी उपयोग किया गया था उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपियों के संबंध मंें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा खमतराई निवासी सचिन सिंग उर्फ गोलू की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सचिन सिंग उर्फ गोलू से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने अन्य साथी शिवम सोनी एवं मुकेश साहू के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी शिवम सोनी एवं मुकेश साहू की भी पतासाजी कर पकड़ा। 
 
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन सीजी/04/पीए/0271 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी-
 
01. सचिन सिंग उर्फ गोलू पिता राजेश सिंग उम्र 20 साल निवासी रावाभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर।
 
02. शिवम सोनी पिता हीरालाल सोनी उम्र 18 साल निवासी रावाभाठा थाना खमतराई रायपुर।
 
03. मुकेश साहू पिता शंकर लाल साहू उम्र 20 साल निवासी रावाभाठा थाना खमतराई रायपुर।
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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर श्रम कार्ड से लाभ प्राप्त करने वाला हितग्राही ताम्रध्वज भारती गिरफ्तार

विवरण - प्रार्थी अनिल कुमार कुजूर ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वर्तमान मंे सहायक श्रम आयुक्त पद पर रायपुर मंे कार्यरत है। छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में महतारी जतन योजना संचालित है। जिसमें शिशु के जन्म के 03 महीने तक मण्डल में पंजीकृत महिला हितग्राहियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। योजना आवेदन में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, नियोजन प्रमाण पत्र के दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किये जाते है। श्रम निरीक्षक अभनपुर दीपक चन्द्राकर द्वारा 40 आवेदनों को स्वीकृत कर प्रार्थी की आई.डी. में अग्रेषित किया गया था। किन्तु प्रार्थी द्वारा पुनः जांच करने के मौखिक आदेश पर प्रारंभिक जांच में ऑनलाईन संलग्न जन्म प्रमाण पत्र में श्रम निरीक्षक अभनपुर दीपक चन्द्राकर को संदेह होने पर उन आवेदनों की जांच की गई। उक्त 40 प्रमाण पत्रों में से प्रियंका कुर्रे का दिनांक 15.06.2023 को जारी जन्म प्रमाण पत्र को प्रार्थी द्वारा योजना अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जाकर जांच कराया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट में नहीं है। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि नगर पालिक निगम पंजीकरण संख्या में बी 2023-22 अंकित रहता है जबकि प्रियंका कुर्रे के जन्म प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या बी 2023-9 अंकित है। ऐसे संलग्न 40 प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये आवेदनों को प्रार्थी द्वारा निरस्त कर दिया गया।  दिनांक 01.08.2023 के द्वारा उपसंचालक जिला योजना अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को उक्त 40 आवेदनों के जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित करने हेतु पत्र लिखा गया। जिला योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा काजल साहू जन्म तारिख 11.04.2023 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सामु० स्वा० केन्द्र गोबरानवापारा विकासखण्ड अभनपुर, जिला रायपुर जो कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी थे, उनके द्वारा पत्र के माध्यम से यह बताया गया कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। एवं इसी प्रकार कार्यालय चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंदिर हसौद आरंग जिला रायपुर द्वारा जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.2022 को वंशिका धीवर के नाम से जारी नही किया गया है। 
 
चूंकि उक्त प्रमाण पत्र में क्यू.आर. कोड स्कैन करने पर स्कैन होता था जो असली प्रतीत होता है श्रम निरीक्षको के रिपोर्ट पर प्रारंभिक जांच में ऐसे 05 प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदकों/ हितग्राहियों को त्रुटीवश लाभान्वित किया जा चुका है। किंतु उक्त हितग्राही द्वारा प्रस्तुत बच्चो का प्रमाण पत्र फर्जी होना पाया गया है। जिसकी वसूली का कार्यवाही पृथक से की जा रही है। छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत संचालित मिनिमाता महतारी जतन योजनांतर्गत जन्म प्रमाण पत्र को शासन के वेबसाईट बहसंइवनतण्दपबण्पद मे च्वाईस सेंटर के माध्यम से हितग्राही तेजेस्वर साहू/श्रीमती बिना साहू निवासी ग्राम तर्री विकासखंड अभनपुर जिला रायपुर एवं मनीराम धीवर/सोहद्रा धीवर निवासी नवागांव थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर एवं अन्य हितग्राही के द्वारा बच्चो का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को असली के रूप मे प्रस्तुत कर श्रम कार्ड के माध्यम से 20,000-20,000 रूपये प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत कर धोखाधडी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 392/23 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबध्ंा में प्रार्थी, श्रम निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी ताम्रध्वज भारती की पतासाजी करते हुए आरोपी ताम्रध्वज भारती को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। 
 
गिरफ्तार आरोपी- ताम्रध्वज भारती पिता राजकुमार भारती उम्र 30 साल निवासी ग्राम लमकेनी वार्ड क्र 10 थाना अभनपुर जिला रायपुर।
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*ढाबा कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग : वाहन चालक एवं ढाबा संचालकों पर अपराध दर्ज

*वीआईपी रोड एवं रायपुर महासमुंद हाइवे के ढाबा एवं कैफे संचालकों पर रायपुर पुलिस की सख्ती* *ढाबा कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग पे कार्यवाही वाहन चालक एवं ढाबा संचालकों पर अपराध दर्ज की गई* *पूर्व में अवैध पार्किंग के संबंध में नोटिस भी जारी कि गई थी इसके बाद भी नियमों की अनदेखी कर ढाबा संचालन कर रहे तथा ढाबा के सामने अव्यवस्थित पार्किंग करने वाले अन्य संचालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी* *बीच रोड में चारपहिया वाहन खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले 02 वाहन चालकों सहित बिना पार्किंग व्यवस्था केे कैफे एवं ढ़ाबा संचालन करने वाले दिया कैफे एवं ग्रीन लाईट ढ़ाबा के संचालकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही* थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी रोड स्थित दिया कैफे के सामने मुख्य मार्ग के सर्विस रोड में रेंज रोवर वाहन क्रमांक सी जी/04/जे एच/2121 का चालक जानबूझकर वाहन को बीच रोड में खड़ी कर कैफे चला गया, जिससे आने-जाने वाले आमजनों को समान्य तौर पर बाधा उत्पन्न हो रहा था तथा वाहन का चालक वाहन को खतरनाक ढ़ंग से खड़ी किया था जिससे दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ ही दिया कैफे के संचालक द्वारा भी कैफे में बिना पार्किंग की व्यवस्था किये कैफे का संचालन किया जा रहा था। कैफे के संचालक द्वारा भी जानबूझकर आम रोड को पार्किंग बनाकर यातायात बाधित किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर जाकर उक्त वाहन चालक पुष्पेन्द्र कुमार भार्गव पिता स्व. महेन्द्र भार्गव उम्र 30 साल निवासी कोटा कॉलोनी थाना सरस्वती नगर रायपुर के उक्त वाहन को जप्त करते हुए वाहन चालक पुष्पेन्द्र साहू एवं दिया कैफे के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 495/23 धारा 283, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। इसी प्रकार थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत लाभाण्डी अग्रसेन धाम चौक पास स्थित ग्रीन लाईट ढ़ाबा के सामने मुख्य मार्ग में वाहन क्रमाकं सीजी/22/एसी/5333 के चालक द्वारा वाहन को बीच रोड में जानबूझकर खड़ी कर ढ़ाबा चला गया, जिससे आने-जाने वाले आमजनों को समान्य तौर पर बाधा उत्पन्न हो रहा था तथा वाहन का चालक वाहन को खतरनाक ढ़ंग से खड़ी किया था जिससे दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ ही दिया ढ़ाबा के संचालक द्वारा भी ढ़ाबा में बिना पार्किंग की व्यवस्था किये ढ़ाबा का संचालन किया जा रहा था। ढ़ाबे के संचालक द्वारा भी जानबूझकर आम रोड को पार्किंग बनाकर यातायात बाधित किया जा रहा था। जिस पर थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर जाकर उक्त वाहन चालक किरीत गोहिल पिता नारायण गोहिल उम्र 42 साल निवासी नहर पारा नीलकंठेश्वर मंदिर के पास थाना मौदहापारा रायपुर के उक्त वाहन को जप्त करते हुए वाहन चालक किरीत गोहिल एवं ग्रीन लाईट ढ़ाबा के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 494/23 धारा 283, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई ,|
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पुलिस अभिरक्षा से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी फरार...ASI सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड..!!

नाबालिग से दुष्कर्म और पुलिस अभिरक्षा से फरार दो आरोपियों के मामले में एक एएसआई व तीन काॅस्टेबल सस्पेंड कर दिये गए हैं। एसपी लाल उमेद ने कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक रोपन राम पैकरा, आरक्षक समीर कुजूर, आरक्षक अजय तिर्की और आरक्षक पंकज सिदार को सस्पेंड कर दिया है।

बता दें कि 4 अगस्त को रामानुजगंज थाना के पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए नाबालिग अपने परिचित युवक के साथ पहुंची थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के दौरान वहां पहुंचे तीन बदमाशों ने दोनों का रास्ता रोका और धमकी देते हुए रूपयों की मांग करने लगे। आरापियों ने युवक के एटीएम से 20 हजार वसूल कर नाबालिग लड़की को अपने साथ मितगई रोड स्थित वन वाटिका के पास ले गए। यहां पर डरा धमका कर सामूहिक दुष्कर्म किया।

इस घटना के बाद पीड़ित बालिका और उसका साथी रामानुजगंज थाने पहुंचे। पुसिल ने मामले में 341, 376 डी, 384 व पाॅक्सो एक्ट 6 के तहत अपराध दर्ज कर अमित कुमार केरकेट्टा, 26 वर्ष, मजबुल्लाह अंसारी 28 वर्ष, गुलाबचंद पुरी 28 वर्ष, शंकर सोनी 36 वर्ष, हसनेने अंसारी 22 वर्ष को गिरफतार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान शंकर सोनी और हसनेन अंसारी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।

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चोरी के मामले में ACCU बिलासपुर व थाना सिविल लाईन की बड़ी कार्यवाही..अतराज्यीय चोर गिरोह के 05 आदतन शातिर चोर बिलासपुर पुलिस की गिरफ्त में

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट सभी आरोपीयों के विरूद्ध छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानो में चोरी के 02 दर्जन से अधिक अपराधिक रिकार्ड है दर्ज, आरोपी सोनू साहू एवं लक्की शर्मा पुर्व में भी थाना सिविल लाईन व बिलासपुर जिले में चोरी के 07 अपराध में जेल जा चुके है। चोरी का मास्टर माईंड सोनू साहू अपने अन्य साथीयों के साथ चोर गिरोह तैयार कर चोरी की घटना को देते थे अंजाम। आरोपीगण अधिकतर सूने मकान को निशाना बनाकर करते थे चोरी। आरोपीयो के कब्जे से लगभग 170 ग्राम सोने के आभूषण कीमती 10 लाख रुपए एवं एक किलो गा्रम चांदी के आभूषण व नगदी रकम 70000 रू, दो नग मोटर सायकल एक एल.ई.डी. टी.वी. एवम् बैंक में hold 140000 रूपये सहित कुल 14 लाख रू से अधिक का मशरूका बरामद। आरोपीगण चोरी का माल खपाने बैंक में गोल्ड लोन लेते थे। चोरी की वारदात का पता लगाने घटना स्थल पर मौजुद सी.सी.टी.वी. फुटेज को सोशल मिडिया क माध्यम से छत्तीसगढ एवं पडोसी राज्यो में भेजा गया जिसके माध्यम से मनेंद्रगढ़ जिल के आरक्षक प्रमोद यादव के द्वारा उक्त शातिर चोर गिरोह का पहचान किया गया। सभी आरोपियों को कोतमा के लाॅज में छिपे हुये थे जिन्हे घेराबंदी थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) - अपराध क्रमंाक 722/23 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. - अपराध क्रमंाक 719/23 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. एक अन्य घटनास्थल नाम गिरफ्तार आरोपी:- 01. सोनू साहू पिता भोले साहू उम्र 26 वर्ष सा. ग्राम गढी थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)। 02. लक्की शर्मा पिता बालकृषण शर्मा उम्र 29 वर्ष सा. ग्राम चैनपुर थाना मनेन्द्रगण हाल मुकाम कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)। 03. अजय मांझी पिता शिवप्रसाद मांझी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बिजुरी थाना बिजुरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)। 04. विनोद यादव पिता पूरन लाल यादव उम्र 19 वर्ष सा. निगवानी थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)। 05. नीरज कोल पिता भैयालाल कोल उम्र 19 वर्ष सा. निगवानी थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)। फरार आरोपी शिवम मानिकपुरी कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)। बरामद संपत्ति:- *01* . लगभग 170 ग्राम सोने के आभूषण कीमती लगभग 10 लाख *02* . एक किलो गा्रम चांदी के आभूषण। *03* . नगदी रकम 70000 रू। *04* . दो नग मोटर सायकल, एक एल.ई.डी. टी.वी। *05* . गोल्ड लोन से प्राप्त 1,40,000 रू एच.डी.एफ.सी. बेैंक में फ्रीज। *06* . चोरी करने में प्रयुक्त राॅड नूमा औजार एवं पेचकस बरामद। कुल जुमला मशरूका लगभग 14 लाख रू विवरण:- मामले का विवरण इस प्रकार हेै कि प्रार्थी डाॅ. सुरेश सिह पवार पिता स्व. उदय सिंह पवार निवास अल्का एवेन्यू मकान नंबर सी 22 जो शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर में क्रीडा अधिकारी के पद पर पदस्थ है,दिनांक 29.07.2023 को शाम करीब 05.00 बजे अपने परिवार सहित घर में ताला बंद करके रायपुर गये थे जहां से दिनांक 31.07.2023 को सुबह 10.30 बजे घर पहुॅचकर देखे कि बाऊंड्री के गेट में लगा ताला बंद था जिसे खोलकर अंदर घुसे तो घर के मेन गेट के दरवाजा का ताला टूटा हुआ था अंदर दाखिल होने पर बेडरूम जाकर देखे तो सामान सब अस्त ब्यस्त बिखरा हुआ पडा था, आलमारी को तोडकर खोले थे जिसके अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 50 हजार रूपये को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। इसी प्रकार प्रार्थी अभिजीत वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा निवासी अल्का एवेन्यू मकान नंबर सी 12 के पडोसाी आकाश सिंह एवं अजय शंकर त्रिपाठी के मकान का ताला तोडकर अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में एक ही रात्रि में 03 सूने मकानो में सिलसिलेवार चोरी की घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से), द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन संदीप पटेल (भा.पु.से), को मामले में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं ए.सी.सी.यु. प्रभारी निरीक्षकधमेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में में टीम गठित कर चोरी के अज्ञात आरोपीयों को पकड़ने एवं चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु अलग अलग क्षेत्र में टीम रवाना किया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार घटना स्थल एवं आस-पास सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगाला गया तथा घटना स्थल से प्राप्त सी.सी.टी.वी फुटेज जिसमें 04 आरोपी का चोरी की घटना को अंजाम देते हुये दिख रहे थे उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज को सोशल मिडीया के माध्यम से छत्तीसगढ एवं मध्य प्रदेश में प्रसारित किया गया उक्त सी.सी.टी.वी.फुटेज में दिख रहे शातिर चोरो को मनेन्द्रगण जिले के आरक्षक प्रमोद यादव के द्वारा आदतन शातिर चोर सोनू साहू, लक्की शर्मा, शिवम मानिकपुरी एवं अजय कंेवट के रूप में पहचान किया गया तथा सभी शातिर चोरो को कोतमा के एक लाॅज में छीपे होने क सूचना दी गई उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना सिविल लाईन एवं ए.सी.सी.यु. की संयुक्त टीम तैयार कर तत्काल कोतमा रवाना किया गया बताये गये पते पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जो लाॅज में शातिर आदतन चोर सोनु साहू, लक्की शर्मा एवं अजय केंवट मिले तथा लाॅज में ही उनके साथ दो अन्य व्यक्ति मिले जिन्हे हिरासत में लेकर कडाई से पुछताछ किया गया पुछताछ पर आरोपीयों ने घटना कारित करना स्वीकार किया तथा बताये कि सोनू साहू और लक्की शर्मा का बिलासपुर में पुर्व अपराध में पेशी होने से आरोपी सोनू साहू द्वारा अपने अन्य साथीयो को साथ लेकर पेशी में जाने एवं बिलासपुर क्षेत्र में ही चोरी की योजना बनाकर निकले थे जो योजना के मुताबिक दिनाॅक 31.07.23 को पेशी के बाद उसलापुर अल्का एवेन्यु जाकर रेकी करना और प्लाॅन तैयार कर चारो आरोपीयो द्वारा मध्य रात्रि को तीन सूने मकानो का ताला तोडकर चोरी करना स्वीकार किये तथा चोरी से प्राप्त सोने के आभूषणो को एक्सिस बैंक से गोल्ड लोन लेना तथा अपने दो अन्य साथीयों मनीष कोल एवं विनोद यादव के नाम पर एक्सिस बैंक से गोल्ड लोन लेना बताये तथा कुछ रूपये को आपस में बांट लेना बताये आरोपीयों की निशानदेही पर एक्सिस बेैंक से चोरी किये गये सोने के आभूषणो को जप्त किया गया है तथा सभी आरोपीयों से नगदी रकम 70000 रू एवं एक नग एल.ई0डी. टी.वी. तथा 02 नग मोटर सायकल बरामद कर जप्त किया गया है आरोपीयो द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपीयों ने पुर्व में मध्य प्रदेश के कटनी, शहडोल, अमलई थानो में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है जिस पर थाना कटनी में अपराध क्रमंाक /2023 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. थाना सोहागपुर शहडोल में अपराध क्रमंाक 317/2023 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध है। प्रकरण के आरोपी सोनू साहू के विरूद्ध थाना कोतमा बिजुरी मनेन्द्रगण एवं आर.पी.एफ. में चोरी के 15 अपराध तथा लक्की उर्फ सोनू शर्मा के विरूद्ध थाना मनेन्द्रगण, बिजुरी, कोतमा में चोरी के 12 अपराध पंजीबद्ध है, आरोपी सोनू साहू एवं लक्की शर्मा दोनो आरोपी वर्ष 2019 में थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमंाक 106/19 धारा 457, 380 भा.द.वि. तथा बिलासपुर जिले के अन्य 07 चोरी के मामले में चालान हो चुके है। सभी आरोपीयो को धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. के आरोप में गिरफ्तार किया गया है आरोपीयो को न्यायालय पेश किया जाता है।
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महादेव बुक, अन्ना रेड्डी ऑनलाईन सट्टा ब्रांच पर बिलासपुर पुलिस की एक और कार्यवाही...4 आरोपी मिलकर चला रहे थे ब्रांच जिनसे 10 नग मोबाईल फोन, 3 लैपटाप एवं 10 एटीएम, वाईफाई डोंगल आदि जप्त

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट मुख्य सरगना शन्नी पृथ्वानी को रायपुर से किया गया गिरफ्तार, शन्नी प्रिथवानी कमीशन में चीकू उर्फ नीतिन मोटवानी से दिलाता है ब्रांच कुल नगद 1.5 लाख रुपये जब्त हुए गिरफ्तार आरोपी:- 1. सनी पृथ्वानी पिता हरिराम पृथ्वानी उम्र 39 वर्ष निवासी स्वर्णभूमि रायपुर 2. विनय भगत पिता स्व बिखनाथ उम्र 30 वर्ष जशपुर छत्तीसगढ़ 3. रमेश सिंह पिता सतीश सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी बराड़ी न्यू दिल्ली 4. मनेश्वर भगत पिता रामप्रसाद भगत उम्र 24 वर्ष निवासी खुटगांव, जशपुर छत्तीसगढ़ 5. मोंटू रवानी पिता गौरी रवानी उम्र 35 वर्ष निवासी भानस बिनोरा रोहतास बिहार जप्त संपत्तिः - 1500000 रुपए नगद, 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 10 बैंक ATM *विवरण* पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह (भापुसे) के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल नगर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल (भापुसे) के मार्गदर्शन में ऑनलाइन सट्टा खेलने खेलाने वाले, बैंक खाता उपलब्ध कराने, सहायता करने वाले पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना तारबाहर में सूचना मिला की 8748888885 वॉट्सएप नंबर से ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए प्रमोशन वर्क लिया जा रहा है। बिलासपुर की टीम पूर्व से दिल्ली में मौजूद थी, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दिल्ली में मौजूद पुलिस टीम द्वारा उत्तम नगर नई दिल्ली में तस्दीक कार्यवाही किया गया, तो उक्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं से बिलासपुर में सट्टा खेलाने का काम करना बताया गया । थाना तारबाहर क्षेत्र अंतर्गत सट्टा खेलाने में प्रयुक्त 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल सट्टा से प्राप्त रकम 150000 रुपए को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। ऑनलाइन सट्टे का ब्रांच का मालिक शन्नी पृथवानी का होना पता चला, शन्नी पृथवानी आन लाइन सट्टा चलाने के लिए बेरोजगार युवकों को कंप्यूटर डाटा एंट्री, एकाउंटिंग का काम करने के बहाने अपने पास बुलाता था तथा सट्टे का काम से अधिक लाभ मिलना और अधिक सैलरी देने का लालच बताकर अवैध काम में लगा देता था। तकनीकी जानकारी के आधार पर शन्नी पृथ्वानी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ करने पर परदे के पीछे छुपकर ऑनलाइन सट्टा का काम करने वाले श्वेत पोश की महत्वपूर्ण जानकारी और अहम सुराख मिले हैं। *कार्यवाही में टीम के सदस्य* निरीक्षक मनोज नायक थाना प्रभारी तारबाहर, उप निरी संजय बरेठ, सउनि ढोलाराम मरकाम, सउनि ओंकार बंजारे, मुरली भारद्वाज, संदीप शर्मा, सतीश यादव एवं सरफराज खान
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CRIME NEWS : गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, डी.एन.ए. टेस्ट की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

रायपुर। राजधानी के गुढ़ियारी इलाके में पत्नि की गला दबाकर हत्या करने वाला आरोपी पति लक्ष्मी सागर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जनता कालोनी गुढ़ियारी स्थित मकान नंबर जे 709 में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जिस पर थाना गुढियारी पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मकान के कमरे में देखने पर पाया गया कि मृतिका देवशाह पति लक्ष्मी सागर शाह उम्र 29 वर्ष का शव पलंग पर चीत अवस्था में पडा था, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। पुलिस टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका की मृत्यु दम घुटने से होना लेख किया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 488/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
 
हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी गुढ़ियारी को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में मृतिका के पति लक्ष्मी सागर शाह से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही मृतिका के परिजन एवं मृतक के परिजनों सहित आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मृतिका के पति लक्ष्मी सागर से पूछताछ करने पर वह बार – बार अपना बयान बदलकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करता था, जो बहुत ही शातिर किस्म का है। लक्ष्मी सागर के गले के दोनों ओर खरोंच व चोट के भी निशान थे। चूंकि टीम के सदस्यों का शक मृतिका के पति लक्ष्मी सागर पर पुख्ता था, किंतु साक्ष्य के अभाव में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रहीं थी।
 
मृतिका के शव का पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा मृतिका के हाथ के नाख़ून से प्राप्त संदेही के टिशू को सुरक्षित रखा गया था, कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टिशू को डी.एन.ए. टेस्ट हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में विशेषज्ञों द्वारा टिशू को लक्ष्मी सागर शाह के डी.एन.ए. से मिलान होना लेख करने पर गुढ़ियारी पुलिस द्वारा मृतिका के पति आरोपी लक्ष्मी सागर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
 
गिरफ्तार आरोपी – लक्ष्मी सागर शाह पिता स्व. राजेन्द्र शाह उम्र 44 साल निवासी ग्राम अमोरी थाना सरिया जिला रायगढ़। हाल पता – जे-709 जनता कालोनी गुढ़ियारी रायपुर।
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पत्नि की गला दबाकर हत्या करने वाला आरोपी पति लक्ष्मी सागर शाह गिरफ्तार

 थाना गुढ़ियारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जनता कालोनी गुढ़ियारी स्थित मकान नंबर जे 709 में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जिस पर थाना गुढियारी पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मकान के कमरे में देखने पर पाया गया कि मृतिका देवशाह पति लक्ष्मी सागर शाह उम्र 29 वर्ष का शव पलंग पर चीत अवस्था में पडा था, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। पुलिस टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका की मृत्यु दम घुटने से होना लेख किया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 488/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी गुढ़ियारी को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में मृतिका के पति लक्ष्मी सागर शाह से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही मृतिका के परिजन एवं मृतक के परिजनों सहित आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मृतिका के पति लक्ष्मी सागर से पूछताछ करने पर वह बार - बार अपना बयान बदलकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करता था, जो बहुत ही शातिर किस्म का है। लक्ष्मी सागर के गले के दोनों ओर खरोंच व चोट के भी निशान थे। चूंकि टीम के सदस्यों का शक मृतिका के पति लक्ष्मी सागर पर पुख्ता था, किंतु साक्ष्य के अभाव में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रहीं थी।
 
मृतिका के शव का पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा मृतिका के हाथ के नाख़ून से प्राप्त संदेही के टिशू को सुरक्षित रखा गया था, कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टिशू को डी.एन.ए. टेस्ट हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में विशेषज्ञों द्वारा टिशू को लक्ष्मी सागर शाह के डी.एन.ए. से मिलान होना लेख करने पर गुढ़ियारी पुलिस द्वारा मृतिका के पति आरोपी लक्ष्मी सागर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।  
 
गिरफ्तार आरोपी - लक्ष्मी सागर शाह पिता स्व. राजेन्द्र शाह उम्र 44 साल निवासी ग्राम अमोरी थाना सरिया जिला रायगढ़। हाल पता - जे-709 जनता कालोनी गुढ़ियारी रायपुर।
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