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जशपुर जंक्शन:छत्तीसगढ़ बाल आयोग ने बच्ची से

जशपुर जंक्शन:छत्तीसगढ़ बाल आयोग ने बच्ची से "राधे-राधे" बोलने पर पिटाई के मामले में लिया संज्ञान, प्रिंसिपल और प्रबंधक को किया तलब

रायपुर,06 अगस्त 2025

 

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडूमर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी कक्षा की छात्रा के साथ हुई अमानवीय घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। छात्रा को "राधे-राधे" बोलने पर स्कूल प्रिंसिपल द्वारा उसके मुँह पर टेप चिपकाने और छड़ी से पिटाई करने का आरोप सामने आया है।

 

यह मामला 1 अगस्त 2025 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उसी दिन आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13(जे) और 14 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया और तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी।

 

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि इस तरह की घटना न केवल बच्ची और उसके परिवार के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत बच्चों के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी।

 

आयोग ने स्कूल के प्राचार्य और प्रबंधक को आगामी 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोग के समक्ष तलब किया है। साथ ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी, दुर्ग और थाना प्रभारी, नंदिनी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। पीड़िता और उसके पालकों से मिलकर बच्ची के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन भी मांगा गया है।

 

उल्लेखनीय है कि आयोग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समाचार प्रकाशन के उसी दिन इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया था।

 

यह मामला शिक्षा संस्थानों में बच्चों की स्वतंत्रता और धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिकारों पर गहरा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है, जिसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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