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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है की डीजे वाले गाड़ी में डीजे नहीं बांध सकते है डीजे और धूमाल के संचालक कलेक्टर से मुलाकात करेंगे.
13 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रदेशभर के सभी धुमाल और डीजे संचालक, कर्मचारी रायपुर कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने जायेंगे. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है की डीजे वाले गाड़ी में डीजे नहीं बांध सकते है. इस फैसले को लेकर सभी डीजे और धूमाल के संचालक कलेक्टर से मुलाकात करेंगे. आप सभी सम्मानिय प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथी से निवेदन है की मीडिया कवरेज देने की कृपा करे।
