सियासत
- 3 लाख रुपये तक : जीरो
- 3.1 लाख से 7 लाख रुपये तक : 5 फीसदी
- 7.1 लाख से 10 लाख रुपये : 10 फीसदी
- 10.1 लाख से 12 लाख रुपये : 15 फीसदी
- 12.1 लाख से 15 लाख रुपये : 20 फीसदी
- 15 लाख रुपये से ऊपर: 30 फीसदी
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जानिए निर्मला सीतारमण के बजट की अहम बातें
- चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी.
- न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है.
- विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा.
- म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है.
- ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है.
- टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.0 पर काम जारी है.
- म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म.
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20 फीसदी.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है.
- एंजेल टैक्स हटाया गया.