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Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में कितनी आय पर अब क्या होगा टैक्स

Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में कितनी आय पर अब क्या होगा टैक्स

  • 3 लाख रुपये तक : जीरो 
  • 3.1 लाख से 7 लाख रुपये तक : 5 फीसदी 
  • 7.1 लाख से 10 लाख रुपये : 10 फीसदी 
  • 10.1 लाख से 12 लाख रुपये : 15 फीसदी 
  • 12.1 लाख से 15 लाख रुपये : 20 फीसदी 
  • 15 लाख रुपये से ऊपर: 30 फीसदी
  • जानिए निर्मला सीतारमण के बजट की अहम बातें 

  • चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी.
  • न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है.
  • विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा.
  • म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है.
  • ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है.
  • टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.0 पर काम जारी है.
  • म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म.
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20 फीसदी.
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है.  
  • एंजेल टैक्स हटाया गया.

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