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उद्योग व सेवा स्थापना हेतु ऋण के लिए 15 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

उद्योग व सेवा स्थापना हेतु ऋण के लिए 15 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवक-युवतियों से स्वयं का उद्योग एवं सेवा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रूपये और सेवा व्यवसाय स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये तथा व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 लाख की ऋण पात्रता है। योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत अंशदान और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को स्वीकृत ऋण का 05 प्रतिशत अंशदान लगाना होता है।
योजना के तहत अनुदान :- सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित करने पर 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर 35 प्रतिशत अनुदान की राशि की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
पात्रता :- इस योजनांतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवक-युवती आवेदन कर सकते हैं और आय का कोई सीमा बंधन नहीं है। अधिकतम ऋण स्वीकृति के लिए कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा आठवीं से कम उत्तीर्ण युवक, युवती को उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 05 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 05 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति, पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. सहित प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र आवश्यक होने पर लगाना होगा। इस योजना के अंतर्गत मांस से संबंधित खाद्य पदार्थ का उद्योग, बीड़ी निर्माण, नशीले वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री ,चाय, कॉफी, रबर की खेती उद्योग, रेशम पालन, सुअर पालन इत्यादि के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
      उक्त योजनांतर्गत ऋण के लिए  PMEGP-e-Portal-KVIC में जाकर Online Application Form For Individual - Agency--DIC    का चयन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में  अधिक जानकारी के लिए महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर (छ0ग0), कक्ष क्र.-12 कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल कलेक्ट्रेट परिसर कांकेर से संपर्क किया जा सकता है।

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