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NEET पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा देना होगा एग्जाम

NEET पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा देना होगा एग्जाम

NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है.

 

NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है. नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा दोनी होगी. इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा. इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है. संक्षेप में कहा जाए तो कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है.

इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी. दायर की गई याचिका में दावा किया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” था. कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे.

 

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