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शासकीय एवं निजी स्थानों से अब तक हटाए गए 5700 पोस्टर एवं बैनर लोकसभा आम निर्वाचन-2024
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर, पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का प्रयोग करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति से 01 हजार 156 दीवार लेखन, 01 हजार 665 पोस्टर, 01 हजार 160 बैनर और 967 अन्य प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। इसके अलावा निजी सम्पति अंतर्गत 370 दीवार लेखन, 210 पोस्टर, 171 बैनर और 01 अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई हैं। इस प्रकार अब तक सार्वजनिक स्थलों से कुल 04 हजार 948 तथा निजी स्थलों से 752 सहित यानी कुल 05 हजार 700 पोस्टर-बैनर हटाये जा चुके हैं।
