प्रदेश

जिले में जनवरी माह में ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश ग्रामसभा में विचार-विमर्श करने हेतु एजेन्डा जारी

जिले में जनवरी माह में ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश ग्रामसभा में विचार-विमर्श करने हेतु एजेन्डा जारी

 छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-6 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा परिपत्र जारी कर जनवरी माह में जिले के अंतर्गत ग्रामसभा आयोजित करने हेतु निर्देश प्रसारित करने सहित ग्रामसभा के लिए एजेन्डा निर्धारित किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार करने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने हेतु निर्देश दिये हैं। ग्रामसभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से विशेष मुनादी एवं प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि ग्रामीणजन अधिक से अधिक संख्या में ग्रामसभा में उपस्थित होकर चर्चा एवं कार्यवाही के दौरान सहभागिता निभा सकें। जिले के अंतर्गत माह जनवरी 2024 में आयोजित किये जाने वाले ग्रामसभा में विशेष रूप से चर्चा करने हेतु 21 बिन्दुओं का एजेन्डा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्कता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा अन्य विषय वस्तु को एजेंडे में सम्मिलित किया जा सकता है। ग्राम सभा में लिये गये निर्णय की 15 मिनट की रिकार्डिंग कर ग्राम सभा निर्णय एप्प पर अपलोड किया जायेगा। इसके साथ ही ग्राम सभा की गतिविधियों को वाईब्रेंड ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड किया जाना है।

ये भी पढ़ें...