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शासकीय एवं निजी स्थानों से अब तक हटाए गए 20 हजार से अधिक पोस्टर-बैनर विधानसभा आम निर्वाचन-2023
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का प्रयोग करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति अंतर्गत 3792 दीवार लेखन, 7580 पोस्टर, 3265 बैनर और 2022 अन्य प्रचार सामग्री हटाये गये। इसी प्रकार निजी सम्पति अंतर्गत 3245 दीवार लेखन, 232 पोस्टर, 199 बैनर और 252 अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई है। इस प्रकार सार्वजनिक स्थलों में कुल 16 हजार 659 तथा निजी स्थलों में 03 हजार 928 सहित यानी कुल 20 हजार 587 पोस्टर-बैनर निर्धारित समयावधि में हटाये गये हैं।
