साहित्य
प्रार्थी से हुये बलात्कार एवं मारपीट पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत् । आज राजधानी में प्रेसवार्ता ली।
ग्राम मंझोली तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम छ०म० निवासी पिता शहीद खान ने अपने प्रेमजाल से प्रार्थीया को फंसा लिया और उसे शादी का पलोभन देकर दैहिक शोषण करते रहा । प्रार्थी द्वारा अवसर खान को शादी के लिये कहने पर दिनांक 01.06.2023 को फोन किया एवं दिनलांक 02.06.2023 को सुबह 8.30 बजे पह ग्राम मंझोली से प्रार्थीया को अपने स्वीफ्ट डिजायर खान मे चुपचाप उठाकर पचपेड़ी नाका रायपुर स्थित गडवारी लॉज ले गया तथा वहां पर दो दिनो तक उसे रखा और उसके साथ दबाव बनाकर शाररिक शोषण करते रहा । खान के परिजनों को जब पता चला कि अबरार उक्त लॉज मे प्रार्थया के साथ रुका हुआ है, तो अबरार के रिश्तेदार कादिर खान निवासी रायपुर, इमरार खान निवासी मंझोली, राहजाद खान निवासी मंझोली, दिलसाद खान निवासी मंझोली, मोहम्मद समशीर खान निवासी मंझोली सभी लोग दिनांक 04.04.2023 को रात्री लगभग 12.00 बजे के आसपास ग्राम गोली से स्कार्मियों वाहन रायपुर मडवारी लॉज गये और यहां सभी लोग प्रार्थया से मारपीट किये जिससे प्रार्थीया बेहोश हो गयी। प्राणया के बेहोश होने पर उक्त सभी व्यक्ति उसे स्कार्पियो में भरकर रायपुर मे छोड़ दिये जहां सुबह लगभग 6.00 बजे प्रार्थीया बस से अपनी बहन के यहां मुंगेली पहुंची थी।
उक्त घटना की सूचना प्रार्थीया ने फोन से मझोली मे अपने परिजनो को दिया जिसपर प्रार्थया के परिजन दिनांक 05.06.2023 को उसे मंझोली लेकर आये तथा थाना पाण्डातराई रिपोर्ट दर्ज करवाने गये तो वहां उपस्थित थाना प्रभारी ने प्रार्थीया का रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया तथा एक कोरे कागज पर प्रार्थया का हस्ताक्षर लेकर उसे थाने से भगा दिया जिसके पश्चात दिनांक 06.06.2023 को उक्त घटना की शिकायत प्रार्थया द्वारा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के समक्ष लिखित में किय गया तो पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के कहने पर दिनांक 06.06.2023 को थाना प्रभारी पाण्डातराई द्वारा प्रार्थया की रिपोर्ट दर्ज किया गया ।
प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त वर्णित घटना की संपूर्ण विवरण थाना प्रभारी पाण्डातराई को किया गया था, किन्तु थाना प्रभारी पाण्डातराई ने आरोपी एवं उसके रिश्तेदारो से मिलीभगत कर केवल के विरूद्ध धारा 376 भादवि का अपराध दर्ज किया गया और उक्त व्यक्तियो जिन्होने प्रार्थीया से मारपीट किया है, उनके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं किया और न ही कार्यवाही हेतु शून्य में अपराध दर्ज कर
रायपुर थाना प्रभारी को प्रेषित किया। प्रभारी ने धारा 161 द०प्र०सं० के तहत भी अपनी मर्जी से प्राचीया के बताये बयान को तोडगढोर कर दर्ज करवाया है। इस बात की सूचना प्राचया एवं उसके परिजनो के द्वारा एस डी ओ पी पण्डारिया को दी गई किन्तु उनके द्वारा भी कोई संतोष जनक कार्यवाही मारपीट करने वाले उक्त लोगो के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। घटना के कुछ दिनों बाद अमरार का भाई सहजाद एवं उसके साथी प्रार्थीया के घर के बाहर खड़े होकर प्रार्थीया को प्रभावित करने एवं उस पर दबाव बनाने का प्रयास करने के लिये गाली-गलौच कर रहे थे तथा धमकी दे रहा था, जिसका विडियो बनाकर प्रार्थया के परिजनों ने एस डी ओ पी पण्डरिया को भेजा किन्तु उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि उक्त पीडीयो में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कि इमरार वहां आया था। कादिर खान नामक व्यक्ति द्वारा गांव में यह कहा जा रहा है, कि मेरा जीजा फिरोज खान आर टी ओ मे पुलिस है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
पुलिस थाना पाण्डातराई प्रभारी द्वारा चालान में कई जगह प्रार्थीया का फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है, और प्रार्थीया को बोल रहा है, कि तुम किसी बात मत करना मेरे से बात करना मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा मेरे से पर्सनल मे आकर मिलना मोबाईल मे बात नहीं कर सकता इसकी रिकार्डिंग भी उपलब्ध है।
उक्त घटना के उपरांत पुलिस थाना पाण्डातराई, एस डी ओ पी पण्डरिया के द्वारा कोई कार्यवाही मारपीट करने वालो के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रार्थीया एवं उसके परिजनो को भय है, कि उनके साथ फिर से कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाये ।
